गैंगेस्टर एक्ट: दोषियों को 4 वर्ष 8 माह की कैद

  • 5-5 हजार रुपये अर्थदंड, न देने पर 10-10 दिन की अतिरिक्त कैद
  • जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी
    सोनभद्र। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी-22/ विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट आशुतोष कुमार सिंह की अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए गैंगेस्टर एक्ट के दोषियों दिनेश पांडेय एवं लाला पासी को दोषसिद्ध पाकर 4-4 वर्ष 8-8 माह की कैद एवं 5-5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 10-10 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
    अभियोजन पक्ष के मुताबिक 21 जनवरी 2017 को ओबरा एसओ आरआर यादव पुलिस बल के साथ देखभाल क्षेत्र में निकले थे तभी मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि चोपन निवासी दिनेश पांडेय, ओबरा निवासी लाला पासी, मिर्जापुर जिले के अहरौरा थाना क्षेत्र के पड़रवा गांव निवासी अंसार अली व करमा थाना क्षेत्र के पगिया गांव निवासी सगीर अहमद का एक गिरोह है। जिसका गैंग लीडर दिनेश पांडेय है। इनके विरुद्ध कोई भी शिकायत करने की जुर्रत नहीं कर पाता। युवाओं में नशे की लत बढ़ती जा रही है। इनके क्रियाकलापों से लोगों एवं समाज में गलत संदेश जा रहा है। कोई भी शिकायत दर्ज कराने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। इसकी वजह से इस गिरोह के लोगों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। ये लोग गांजा भी बिक्री करवाते हैं। इनके विरुद्ध चोपन, ओबरा थानों में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। गैंग चार्ट जिलाधिकारी महोदय के जरिए अनुमोदित है। इस मामले में अंसार अली व सगीर अहमद की पत्रावली न्यायालय ने अलग कर दिया। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषियों दिनेश पांडेय एवं लाला पासी को 4-4 वर्ष 8-8 माह की कैद एवं 5-5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 10-10 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील धनन्जय शुक्ला ने बहस की।
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