जिला कारागार में पैरौल पर रिहा किए गए बंदियों की पैरोल अवधि बढ़ाने से बंदियों में हर्ष

पैरोल अवधि में वापस आये दो बंदियों को किया गया रिहाई।गुरमा-सोनभद्र(मोहन गुप्ता)- चोपन थाना क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित जिला कारागार कोविड-19 महामारी के दौरान विषेश परिस्थितियों में सिद्ध दोष बंदियों को शासन स्तर से 60 से 90 दिन के विषेश पैरोल पर कारागार से रिहा किया गया था जो नये शासनादेश के तहत पुनः 120 से 180 दिन पैरोल अवधि हो जाने केबंदियों में हर्ष की लहर दौड़ गई है। उक्त सम्बन्ध में अनिल कुमार सुधाकर जेल अधीक्षक ने बताया कि जिन सिद्ध दोष बंदियों को शासन की ओर से 60 व 90 दिन के विषेश पैरोल पर कारागार से रिहा किया गया था। उनके पैरोल अवधि में पुनः वृद्धि कर दिया गया है। जिन बंदियों ने पैरौल पर कारागार से मुक्त होने के बाद आत्म समर्पण नहीं किया था वे मुक्त होने की तिथि से ‌120 अथवा 180 दिन बाद कारागार में समर्पण कर दे। जिन्होंने ने पैरौल अवधि समाप्त होने के बाद आत्म समर्पण कर दिया था उन्हें 19 अगस्त को दो बंदियों को रिहा किया गया वे 60 अथवा 90 दिन बाद पुनः कारागार में समर्पण करेंगे। बन्दी या उनके परिजन जिला कारागार गुरमा के दुरभाष नम्बर 8858788435 पर शाम चार बजे तक कारागार में सम्पर्क कर सकते हैं।

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