श्रमिक कराएं पंजीयन पाएं सरकारी लाभ-श्रम प्रवर्तन अधिकारी

श्रमिक पंजीयन शिविर व जागरूक को लेकर शिविर का आयोजन

चोपन।आदर्श नगर पंचायत कार्यालय चोपन में श्रम विभाग द्वारा शिविर आयोजित किया गया श्रमिक पंजीयन व जागरूकता शिविर में श्रम प्रवर्तन अधिकारी अजयानंद त्रिपाठी ने बताया कि असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के पोर्टल पर श्रमिक करा सकते हैं। श्रमिक पंजीयन के लिए 10 रुपये एक बार अंशदान देना होगा। प्रतिवर्ष की दर से पांच वर्ष के लिए 60 रुपये एकमुश्त देय होगा। साथ ही असंगठित क्षेत्र में कर्मकार के पंजीयन के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति, मोबाइल नंबर, एक फोटो सहित आवश्यक दस्तावेज लेकर अपना पंजीकरण कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से करा सकते हैं।पंजीकृत श्रमिकों को मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।शिविर में श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने निर्माण श्रमिकों को हितकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसी भी कल्याणकारी योजना का लाभ लेने के लिए निर्माण श्रमिक का श्रम विभाग में पंजीकृत होना आवश्यक है। पंजीकरण होने के पश्चात ही श्रमिक को सरकारी योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा।श्रम विभाग की ओर से पेंशन के लिए प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना चलाई जा रही है। इसमें 60 वर्ष की आयु के बाद तीन हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। इसके लिए हर माह 60 वर्ष की उम्र तक 55 से 200 रुपये तक की किस्त अदा करनी होगी। पेंशनधारक की मृत्यु की स्थिति में 50 फीसदी पेंशन योजना के लाभार्थी के जीवनसाथी को मिलेगी। योजना में 15 हजार रुपये से कम मासिक वेतन पाने वाले असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी, श्रमिक और अन्य कामगार लाभार्थी हो सकते हैं। अगर आवेदक ने पेंशन की किसी दूसरी योजना में पंजीकरण कराया हुआ है तो वह इसके लिए पात्र नहीं होगा।शिविर में अधिशासी अधिकारी महेंद्र सिंह, व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जैन,तीर्थराज शुक्ला, धर्मेश जैन,सभासद अनिल जायसवाल,लिपिक अंकित पाण्डेय,कॉमन सर्विस सेंटर के वीएलई सावित्री देवी,राकेश केशरी आदि लोग उपस्थित रहे।

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