5-5 हजार रुपये अर्थदंड, न देने पर एक-एक माह की अतिरिक्त कैद।
गैंगेस्टर एक्ट का मामला।
सोनभद्र। अपर सत्र न्यायाधीश/ एफटीसी कोर्ट नम्बर 23 राहुल मिश्रा की अदालत ने मंगलवार को गैंगेस्टर एक्ट के मामले में दोषसिद्ध पाकर गैंग लीडर सोनू कर्मा व सक्रिय सदस्य सूरज बंसल को 5-5 साल 4-4 माह 3-3 दिन की कैद एवं 5-5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अर्थदंड न देने पर एक-एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक 10 अक्तूबर 2015 को थानाध्यक्ष जगदीश चंद्र यादव हमराहियों के साथ हाथीनाला थाना क्षेत्र में जांच कर रहे थे तभी ग्रामीणों से पता चला कि झारखंड प्रान्त के रांची जिला अंतर्गत थाना रजकोनवा निवासी कोदमपुर हाल पता सिम्प्लेक्स, थाना विन्ध्यनगर, जिला सिंगरौली मध्यप्रदेश का निवासी सोनू कर्मा का सक्रिय गिरोह है। जिसका गैंग लीडर सोनू कर्मा है। इसके अलावा गिरोह का सक्रिय सदस्य सूरज बंसल निवासी पथरहीया,थाना कोतवाली कटरा जिला मिर्जापुर हाल पता सिम्प्लेक्स थाना विन्ध्यनगर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश है। इनका समूचे क्षेत्र में दबदबा है। इनके आतंक से लोग भयभीत रहते हैं। इनके खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। ये लोग अभ्यस्तन अपराधी हैं। ये लोग मध्यप्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में बारी-बारी से भिन्न-भिन्न अपराध कारित किए हैं। जिसमें चोरी, आर्म्स एक्ट व दुष्कर्म के गम्भीर मामले दर्ज हैं। विवेचक द्वारा पर्याप्त सबूत मिलने पर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की जा चुकी है। जिलाधिकारी के अनुमोदन पर राबर्ट्सगंज कोतवाली में गैंगेस्टर एक्ट में कार्रवाई की गई है। 17 दिसम्बर 2018 को न्यायालय में गैंगस्टर एक्ट में सोनू कर्मा व सूरज बंसल के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया है। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने गवाहों सब इंस्पेक्टर बीरेंद्र कुमार यादव, इंस्पेक्टर जगदीश चंद्र यादव व कांस्टेबल अरविंद कुमार यादव के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर सोनू कर्मा व सूरज बंसल को 5-5 साल, 4-4 माह, 3-3 दिन की सजा एवं 5-5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अर्थदंड न देने पर एक-एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर एक्ट धनन्जय शुक्ला एडवोकेट ने पैरवी की।