
शक्तिनगर/सोनभद्र ।मिथिलेश मिश्रा के सराहनीय पैरवी से आरोपी को दिलायी गयी सजा। शक्तिनगर एसएचओ मिथिलेश मिश्रा द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 849/2010 आइपीसी की धारा 324, 452, 506 से सम्बंधित आरोपी सोनू साकेत पुत्र रामकरन साकेत निवासी साकिन जैतपुर विन्ध्यनगर के विरुद्ध लगातार किये गये सराहनीय प्रयासो,पैरवी के फलस्वरूप माननीय एएसजे प्रथम न्यायालय द्वारा उपरोक्त को 3 वर्ष का कारावास, जेल मे बिताइ गइ अवधि के कारावास व 1000/रू0 अर्थदण्ड एवं 2 वर्ष का कारावास से दण्डित किया जाता हैं। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिन का अतिरिक्त कारावास का सजा सुनाया गया।
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