हत्या के मामले में 5 वर्ष का कारावास 14 हजार जुर्माना

सोनभद्र।जनपद सोनभद्र की थाना दुद्धी पुलिस द्वारा गैर इरादतन हत्या करने के मामले में एक अभियुक्त के विरूद्ध सराहनीय पैरवी कर अभियुक्त को 05 वर्ष के कारावास एवं 14 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलायी गयी ।

जानकारी के अनुसार थाना दुद्धी पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 369/2007 धारा-147, 148, 149, 323, 324, 304 भादवि में *01 नफर अभियुक्त बिहारी यादव पुत्र शोभनाथ यादव निवासी गोहड़ा (टोला लामों), थाना दुद्धी, जनपद सोनभद्र* के विरूद्ध लगातार किये गये सराहनीय प्रयासों/पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक 19.11.2020 को A.S.J./F.T.C.-New न्यायालय सोनभद्र द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को *05 वर्ष के कारावास एवं 14 हजार रूपये के अर्थदण्ड* तथा अर्थदण्ड न जमा करने पर 01 वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी ।

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