इलाहाबाद हाईकोर्ट से खबर, कंटेनमेंट जोन या हाट स्पाट एरिया की अदालतों में वीडियो कान्फ्रेन्सिंग से होगी सुनवाई,

*प्रयागराज ब्रेकिंग*

पुरुषोत्तम चतुर्वेदी की रिपोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट से खबर,
कंटेनमेंट जोन या हाट स्पाट एरिया की अदालतों में वीडियो कान्फ्रेन्सिंग से होगी सुनवाई,

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसके लिए जारी की विस्तृत गाइडलाइन,
कंटेनमेंट जोन या हाट स्पाट एरिया की अदालतों में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए होंगे आन लाइन दाखिले,

सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिविल जज सीनियर व सिविल जज कनिष्ठ की अदालतें वीडियो कान्फ्रेन्सिंग से सुनवाई करेगी,

लंबित व नई जमानत अर्जी,अग्रिम जमानत अर्जी, अतिआवश्यक आपराधिक प्रकीर्ण अर्जियां,

सिविल निषेधाज्ञा मामले,विचाराधीन कैदी की रिमान्ड व न्यायिक कार्यों की वीडियो कांफ्रेंसिंग से होगी सुनवाई,

जिस मामले की सुनवाई जिला जज जरूरी समझे उसकी सुनवाई वीडियो कान्फ्रेन्सिंग से होगी,

रजिस्ट्रार जनरल अजय कुमार श्रीवास्तव ने जारी की अधिसूचना।

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