रामजियावन गुप्ता/बीजपुर( सोनभद्र ) निदेशक मत्स्य यूपी, लखनऊ के आदेश संख्या 221/20सा,शा, रिहन्द जलाशय श्रेणी 1/2020-21 दिनांक 26/06/2020 के द्वारा रिहन्द जलाशय की बकाया क़िस्त जमा न करने एवं अनुबंध तथा शासनादेश का उलंघन किए जाने के कारण ठेका निरस्त कर दिया गया गया है।आदेश की प्रति पत्र के साथ संलग्न करते हुए सहायक मत्स्य निदेशक सोनभद्र को निर्देशित किया गया है कि ठेकेदार द्वारा नाव, मोटर बोट, जाल में शिकारमाही कार्य में लगे हुए शिकारियों को तत्काल प्रभाव से जलाशय से बाहर करने के साथ केज कल्चर का कार्य एवं शिकारमाही का कार्य तत्काल प्रभाव से बन्द करे।आदेश का कड़ाई से अनुपालन करने के लिए विभाग के सम्बन्धितों को पत्र के माध्यम से निर्देशित किया गया है। बावजूद अभी भी अबैध रूप से रिहन्द जलाशय में ठेकेदार के शिकारियों द्वारा मछलियां मारी जा रही है। बताया जाता है कि आदेश जारी होने के बावजूद बिभागीय कर्मियों की मिलीभगत से मछलीे मारने का कार्य और बाहर की मंडियों में मछली भेजने का कार्य वेरोकटोक जारी है। गौरतलब हो कि इस अबैध धंधे से सरकार के राजस्व की जहाँ भारी क्षति हो रही है । वहीं क्षेत्र के लोगो ने इस महीने में मछली मारने पर कड़ा एतराज जताते हुए कहा कि माह जून जुलाई और अगस्त में मछलियां अंडा देती है । अगर ठेकेदार इसी तरह शिकार करता रहा तो दुर्लभ प्रजाति की मछलियों का सफाया हो जाएगा।