सोनभद्र। जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/जिला प्रबन्धक, उ0प्र0 अनुसूचित जातिवित्त एवं विकास निगम लि0, सोनभद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0, सोनभद्र द्वारा पूर्व में अनुसूचित जाति के ऐसे ऋणगृहित जिन्होने उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में इस विभाग से ऋण लिया हैं, ऐसे अनुसूचित जाति के लाभार्थी जिनके विवरण ऋणों की वसूली न होने के कारण ऋणगृहीताओं की अवधि पूर्ण होने के बाद भी उनके खाते बन्द नही हो सकें अनुसूचित जाति के ऐसे ऋणगृहीताओं को साधारण ब्याज के आधार पर वसूली हेतु अवशेष एकमुश्त धनराशि जमा कर ऋण खाता बन्द करने हेतु शासन द्वारा एकमुश्त समाधान योजना (ओ0टी0एस0) संचालित की गयी हैं, जिसमें दण्ड ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज आदि को छोड़कर साधारण ब्याज पर खाते बन्द करने के निर्देश दिये गये है। उन्होंने बताया कि इस विभाग से ऋण लिए गये ऋणगृहीताओं को सूचित किया जाता है कि शासन द्वारा संचालित एकमुश्त समाधान योजना (ओ0टी0एस0) के माध्यम से साधारण ब्याज दर पर वसूली हेतु बकाया ऋण की पुर्ण धनराशि कार्यालय में जमा कर रसीद प्राप्त करतें हुये शासन द्वारा दी गयी सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकतें है, यह एकमुश्त समाधान प्रथम चरण में आदेश जारी होने की तिथि से दिनांक 30-06-2020 तक लागू रहेगी अधिक जानकारी के लिए लोढ़ी स्थित विकास भवन सोनभद्र के कक्ष संख्या 51 के कार्यालय में सम्पर्क कर सकते है। उक्त जानकारी सूचना विभाग के नेसार अहमद ने दी।
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