सायं चार बजे के बाद खुली दुकानें तो देना होगी कार्यवाई-नगर पंचायत

शाम 4:00 बजे के बाद दुकान खुला तो कार्रवाई के साथ होगा जुर्माना
चोपन/ सोनभद्र (अरविन्द दुबे)स्थानीय नगर में खुलने वाले किराना एवं सब्जी की दुकान का निश्चित समय नगर पंचायत द्वारा निर्धारित करने के बावजूद भी आज नगर में 4:00 बजे के बाद संचालित दुकानों को नोटिस जारी करते हुए हिदायत दिया गया कि नगर पंचायत द्वारा जारी गाइडलाइन प्रातः 8:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दुकान को खोला जाएगा लेकिन कुछ दुकानदार जो नगर पंचायत जारी गार्डलाइन को ना मांगते हुए अपने दुकानों को 4:00 बजे के बाद भी खोले हुए थे नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी महेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में नगर पंचायत के बाबू अंकित पांडे द्वारा लगभग एक दर्जन दुकानदारों को नोटिस जारी कर हिदायत दी कि भविष्य में दोबारा दिए गए समय अवधि के उपरांत दुकान खुले पाए जाते हैं तो वैधानिक कार्रवाई के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा जिसके जिम्मेदार वह स्वयं होंगे
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