बाल गृह बालक और बाल गृह बालिका का औचक निरीक्षण कोरोना महामारी के दृष्टिगत किया गया।

सोनभद्र। जनपद न्यायाधीश प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, मुख्य विकास अधिकारी अजय कुमार द्विवेदी, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी रवि प्रकाश साहू, सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण महेन्द्र कुमार तथा जिला प्रोबेशन अधिकारी डॉ0 अमरेन्द्र कुमार पौत्स्यायन द्वारा संयुक्त रूप से महिला कल्याण विभाग द्वारा किशोर न्याय अधिनियम के तहत संचालित संस्थाओं यथा बाल गृह बालक और बाल गृह बालिका का औचक निरीक्षण कोरोना महामारी के दृष्टिगत किया गया। बाल गृह बालक में 09 बालक मौजूद थे। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा संस्थाध्यक्ष को निर्देशित किया गया कि सोशल डिस्टेसिंग का विशेष ख्याल रखें हैण्डवाश, सेनेटाजर तथा मास्क की पर्याप्त व्यवस्था रखें, किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो तत्काल जिला प्रशासन को सूचित करें। कोरोना वायरस से सम्बन्धित समस्त सावधानियां बरती जायें तथा समय-समय पर संस्था परिसर को सैनीटाइज करवाते रहें। बाल गृह बालिका में उक्त टीम द्वारा निरीक्षण के समय संस्थाध्यक्ष को निर्देशित किया कि शासन के निर्देशों का अनुपालन करें तथा आवश्यक सावधानियां बरती जाये। बाल गृह बालिका में 18 बालिकाएं एवं 02 नवाजात शिशु आवासित पाये गये। जनपद न्यायाधीश ने कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतने हेतु संस्थाध्यक्ष अन्य कार्मिक तथा बालकाओं को निर्देशित किया गया तथा स्वास्थ्य माहौल प्रदान करने के निर्देश दियें। दोनों संस्थाओं की व्यवस्था सोशल डिस्टेसिंग तथा अन्य सावधानियां बरतने पर टीम द्वारा संतोष व्यक्त किया गया। उक्त जानकारी सूचना विभाग के नेसार अहमद ने दी

Translate »