सोनभद्र।जिलाधिकारी एस0 राजलिंगम ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन के मशां के अनुरूप अन्य राज्यों से आने वाले उपखनिजों के वाहनो की सुगमतापूर्वक जांच किये जाने के उद्देश्य से स्थापित किये जा रहे चेक गेट्स की अवस्थपना/अनुरक्षण में होने व्यय के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 (यथासंशोधित) के नियम-21(04) तथा नियम-70(02) के प्राविधान के अन्तर्गत उपखनिज ईमारती पत्थर, गिट्टी, बोल्डर, बालू, मौरम के वाहनों पर रूपये 50 प्रतिघन मीटर की दर से विनिमय शुल्क अवधारित करते हुए उसे अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया गया है।उन्होने बताया कि अन्य राज्यों से आने वाले प्रश्नगत उपखनिजो के वाहनों पर उक्तानुसार अवधारित विनियमन शुल्क अधिरोपण की प्रकिया निम्नवत निर्धारित की गयी है। जिसमें अन्य राज्य से उपखनिज लेकर आने वाले वाहन के स्वामी द्वारा भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तर प्रदेश के विभागीय पोर्टल पर इन्टर स्टेट ट्रान्जिट पास लागिन पर जाकर पंजीयन करना होगा। पंजीयन मूल सूचनाओ यथा-नाम, पिता का नाम, निवास का पता, मोबाइल नम्बर, ई-मेल आई0डी0 के आधार पर किया जायेगा। उक्त सूचनाओं को पूर्ण करने के उपरान्त वाहन स्वामी के रजिस्टर्ड ई-मेल आई0डी0 तथा मोबाइल नम्बर पर उसको लागिन आई0डी0 व पासवर्ड उपलब्ध हो जायेगा, लागिन आई0डी0 व पासर्ड के आधार पर परिवहनकर्ता ई-पेमेन्ट के माध्यम से भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तर प्रदेश के निर्धारित लेखाशीर्षक (0853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग, 800-अन्य प्राप्तिया और 01-अन्य प्राप्तियां) में एकमुश्त विनियमन शुल्क की धनराशि को जमा कर सकेगा। प्रत्येक परिवहन के अवसर पर अभिवहन पास से सम्बन्धित विवरणों, जैसे-अन्य प्रदेशो के अभिवहन प्रपत्र का क्रमांक व दिनॉक, प्रदेश व जनपद जो लागिन पर प्रदर्शित होगा, को अंकित किये जाने के उपरान्त परिवहन किये जाने वाली मात्रा के अनुसार उक्त जमा एकमुश्त धनराशि में विनियमन शुल्क की कटौती होने के साथ अन्तर्राज्यीय अभिवहन पास (प्ैज्च्) जनित होगा। अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश में आने वाले उपखनिज यथा-ईमारती पत्थर, गिट्टी, बोल्डर, बालू मोरम के वाहनो पर उस राज्य के वैध अभिवहन प्रपत्र के साथ-साथ उत्तर प्रदेश की अन्तर्राज्यीय अभिवहन पास (प्ैज्च्) की प्रति होने पर ही सम्बन्धित उपखनिज का परिवहन विधिमान्य होगा।उन्होने बताया कि अन्य राज्यों से आने वाले उपखनिज के वाहन विनियमन शुल्क जमा कर अभिवहन पास के साथ उपखनिज का परिवहन करेगें। अभिवहन पास के बिना खनिजो का परिवहन अवैध माना जायेगा तथा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।