पंकज सिंह/विकास अग्रहरि@sncurjanchal
म्योरपुर थाना क्षेत्र के लीलासी निवासी नन्दू गोंड़ और सुखदेव के खिलाफ अपर जिलाधिकारी योगेंद्र बहादुर सिंह ने गुंडा एक्ट की कार्यवाही करते हुए 6 माह के लिए जिला बदर करने का आदेश दिया है। बताया जा रहा है कि लीलासी वन भूमि प्रकरण के ये मुख्य आरोपी है और इन्ही के नेतृत्व लीलासी में कब्जा होता रहा है। हालांकि जांच में वन विभाग को यह तथ्य मिले है कि लीलासी प्रकरण का असली आरोपी कोई और है जिस पर कार्यवाही होना ही है जिसने राजस्व विभाग से मिली भगत कर वन भूमि की जमीन को अपने नाम दर्ज कराया है जबकि उसकी जमीन कही और है रेंजर शाहजादा इस्मायुलुदीन ने कहा है कि उसकी भी उल्टी गिनती जल्द शुरू होगी। गुंडा एक्ट कार्यवाही की पुष्टि म्योरपुर थानाध्यक्ष रमेश चंद ने की है