लखनऊ 28 दिसम्बर। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बताया कि दिनांक 01.01.2020 के आधार पर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन दिनांक 23 दिसम्बर 2019 को सभी मतदान केन्द्रों पर किया गया है। आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 29 दिसम्बर 2019 एवं 05 और 12 जनवरी 2020 विशेष अभियान की तिथियां निर्धारित किया गया है। उक्त तीनों तिथियों पर जनपद में अवस्थित 1,451 मतदान केन्द्रों पर 3,59 मतदान स्थलों हेतु नियुक्त किये गये बूथ लेबिल अधिकारी एवं पदाधिकारी अधिकारी प्रातः 10ः00 बजे से अपरान्हन 04ः00 बजे तक उपस्थित होकर निर्वाचक नामावली का निःशुल्क निरीक्षण करायेगे एवं जमानस द्वारा वांछित फार्म उन्हें निःशुल्क उपलब्ध करायेगे तथा जनमानस द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे भरे हुए फार्म प्राप्त करेगें। इस अभियान में जिन व्यक्तियों की आयु दिनांक 01 जनवरी 2020 को 18 वर्ष होने वाली है अथवा हो चुकी है वे व्यक्ति भी मतदाता बनने के पात्र है।
उन्होंने बताया कि जनपद में निवास कर रहे नागरिकों से अपील है कि वे निर्वाचक नामावली का अवलोकन कर लें और यदि उनके नाम अभी तक निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नही है तो नाम सम्मिलित कराने फार्म-6, निर्वाचक नामावली में सम्मिलित मृत शिफ्टेड एवं रिपीटेड नाम को अपमार्जित कराने हेतु फार्म-7, निर्वाचक नामावली में अंकित किसी प्रविष्ट को संशोधित कराने हेतु फार्म-8, एवं उसी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में बूथ परिर्वतन हेतु फार्म-8क को भरकर नियत विशेष अभियान तिथियों को मतदान केन्द्र पर उपस्थित बी0एल0ओ0 प्राप्त करा सकते है।
उन्होंने बताया कि नियुक्त सभी बूथ लेबिल अधिकारियों एवं पदाभिहित अधिकारियों को आदेशित किया जाता है कि वे अपने आवंटित मतदान केन्द्र पर नियत समय प्रातः 10ः00 बजे से अपरान्हन 04ः00 बजे तक उपस्थित रहकर निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे तथा समस्त सुपरवाइजरों को आदेशित किया जाता है कि वे अपने आंवटित मतदान केन्द्रों पर बूथ लेबिल अधिकारियों एवं पदाभिहित अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करायेंगे और अनुपस्थिति की सूचना से सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को तत्काल अवगत करायेगें।
उन्होंने बताया कि सभी बूथ लेबिल अधिकारियों पदाभिहित अधिकारियों एवं सुपरवाइजरों को यह भी सूचित किया जाता है कि जिस व्यक्ति की नियुक्त बूथ लेबिल अधिकारी पदाभिहित अधिकारी एवं सुपरवाइजर के पद पर किया गया है, वही व्यक्ति कार्य करेगा यदि नियुक्त कर्मचारी के स्थान पर दूसरा व्यक्ति कार्य करते हुए पाया जायेगा तो सम्बन्धित नियुक्त मूल अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि सभी नोडल अधिकारी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र (समस्त अपर जिलाधिकारी, उप संचालक चकबंदी व नगर मजिस्ट्रेट) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (समस्त उप जिलाधिकारी, अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ एवं पंचम) एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (समस्त तहसीलदार, समस्त तहसीलदार न्यायिक, तहसीलदार नगर निगम, तहसीलदार एल0डी0ए0 समस्त खण्ड विकास अधिकारी एवं चकबंदी अधिकारी मोहनलालगंज) को आदेशित किया जाता है कि वे अपने आवंटित क्षेत्र में भ्रमणशील रहेंगे और उपस्थिति सुनिश्चित करायेगे। यदि कोई भी बूथ लेबिल अधिकारी पदाभिहित अधिकारी एवं सुपरवाइजर अनुपस्थित पाया जायेंगा तो उसके विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्र्तगत कार्यवाही कराना सुनिश्चित करेगें। विशेष अभियान तिथि-29 दिसम्बर 2019 एवं 05 और 12 जनवरी 2020 (रविवार) को पुनरीक्षण कार्य में लगे सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का अवकाश निरस्त रहेगें।
उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जनपद-लखनऊ में 1,451 मतदान केन्द्र एवं 3,592 मतदेय स्थल को अनुमोदित किया गया है। उक्त मतदान केन्द्र शासकीय एवं गैर-शासकीय भवनों में अवस्थित है। जिन भवनों में मतदान केन्द्र बनाये गये है उक्त भवनों के प्रभारियों को आदेशित किया जाता है कि वे विशेष अभियान तिथि-29 दिसम्बर 2019 एवं 05 और 12 जनवरी 2020 (रविवार) को भवन प्रातः 10ः00 बजे से अपरान्ह 04ः00 बजे तक खुलवाना सुनिश्चित करेंगे और वांछित फर्नीचर्स उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।