जीपीएफ ,पेंशन के भुगतान का निर्देश पति- पत्नी की संयुक्त फोटो मांगे बगैर करे भुगतान।

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वरिष्ठ अधीक्षक केंद्रीय कारागार वाराणसी को ये निर्देश दिया है कि सेंट्रल जेल आरक्षी पद से सेवानिवृत हुए सत्य धारी सिंह को जीपीएफ और प्रतिमाह पेंशन का भुगतान करें।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि याची को सेवा जनित अन्य परिलाभोa का भुगतान पाने का भी अधिकार है। याची को अपनी पत्नी के साथ संयुक्त फोटो देने के लिए बाध्य न किया जाए। याचिका की अगली सुनवाई 3 जनवरी को होगी। कोर्ट ने वरिष्ठ जेल अधीक्षक को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने सत्य धारी सिंह की याचिका पर दिया है।

याचिका पर अधिवक्ता का कहना था कि पति पत्नी की संयुक्त फोटोग्राफ देने को बाध्य करने का विभाग को अधिकार नहीं है। यह मनमानी पूर्ण कार्य है और फोटोग्राफ न जमा करने पर जीपीएफ सहित पेंशन आदि का भुगतान न करना कानून के खिलाफ है।

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