लखनऊः 10.12.2019।प्रदेश में लंबी अवधि से अनाहरित ऐसे सभी पेंशन प्रकरणों जिनमें 3 वर्ष से अधिक अवधि की पेंशन का आहरण ना हुआ हो अथवा पेंशनर की मृत्यु के 1 वर्ष के भीतर भुगतान का दावा प्रस्तुत न किया गया हो, उनके पेंशन भुगतान आदेश (पी0पी0ओ0) की कोषागार की प्रति उस प्राधिकारी को वापस कर दी जाए, जिसके द्वारा पी0पी0ओ0 निर्गत किया गया है तथा इसकी सूचना पेंशन निदेशक तथा संबंधित पेंशनर को प्रेषित की जाए। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव वित्त श्री संजीव मित्तल ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।
अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि सभी मुख्य वरिष्ठ कोषाधिकारी प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल तथा 1 सितंबर को पी0पी0ओ0 निर्गत करने वाले पदाधिकारियों को ऐसे मामलों की सूची भेज दें, जिनमें पेंशन का भुगतान 1 वर्ष से अधिक अवधि से नहीं हुआ है। यह सूची दो भागों में होगी। प्रथम भाग में ऐसे सभी पेंशनरों का विवरण दिया जाएगा जिनकी पेंशन का भुगतान 3 वर्ष से नहीं किया गया हो।द्वितीय भाग में ऐसे पेंशनरों का विवरण दिया जाएगा, जिनकी पेंशन का भुगतान 1 वर्ष से अधिक समय से नहीं किया गया हो, परंतु द्वितीय भाग में उन पेंशनरों का विवरण सम्मिलित नहीं किया जाएगा जिनका विवरण सूची के प्रथम भाग में दिया गया हो।
उन्होंने निर्देश दिए हैं कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पीपीओ की कोषागार प्रति पी0पी0ओ0 निर्गत करने वाले प्राधिकारी को भेजने के साथ ही साथ पेंशनर डेटाबेस से उस पेंशनर का रिकॉर्ड डिलीट मार्क कर दिया जाए तथा ऐसे डिलीट मार्क किए गए रिकॉर्ड की सूची का रजिस्टर निर्धारित प्रारूप पर रखा जाए।