लखनऊः 09.12.2019।
मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्यमंत्री का पीड़ित सहायता कोष है। जिसमें जनता का स्वैच्छिक संस्थाओ द्वारा दिया गया दान या चंदा जमा होता है। इस दान और चंदे से प्राप्त राशि को पीड़ित व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने, राहत प्रदान करने के धर्मार्थ कार्यों में उपयोग किया जाता है।
विशेष सचिव, मुख्यमंत्री श्री सुरेन्द्र सिंह ने यह जानकारी देते हुए अवगत कराया है कि इस कोष में कोई भी इच्छुक व्यक्ति या संस्था अंशदान दे सकता है। इस कोष में दान या चंदा देने के लिए सभी आवश्यक सूचनाएं मुख्यमंत्री कार्यालय की वेबसाइट/पोर्टल ीजजचरूध्ध्नचबउवण्नचण्दपबण्पद पर उपलब्ध है। दान देने वाले को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80ळ के तहत आयकर में पूर्ण छूट मिलेगी।
उन्होंने जानकारी दी है कि दान देने वाला इस कोष के बैंक एकाउन्ट में भी दान की रकम जमा कर सकता है। इसके लिए कैन्ट रोड, लखनऊ स्थित सेन्ट्रल बैंक आॅफ इन्डिया की बैंक शाखा के एकाउन्ट नं0-137820696 में दान की रकम भेजी जा सकती हैं। उन्होंने अवगत कराया है कि बैंक का आई0एफ0एस0सी0 कोड देने ब्ठप्छ0281571 है और ब्रान्च कोड 281571 हैं।
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