सोनभद्र।जिला फोरम न्यायालय में अर्पणा विश्वास बनाम अवर अभियंता अन्य की पत्रावली में 24 अप्रैल 2018 को फोरम द्वारा स्थगन निषेधाज्ञा आदेश हुआ था, जो 20 दिसम्बर तक प्रभावित है।जिसमें विपक्षी पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के पिपरी डिवीजन के जेई व एडीओ ने बिना न्यायालय व परिवादिनी का बगैर सूचना के 4 नवंबर को बिजली कनेक्शन काट दिया। जो फोरम न्यायालय के आदेश का खुला अवहेलना का परिचायक है। जिस पर परिवादिनी के अधिवक्ता शक्ति सेन ने स्थगन निषेधाज्ञा का हवाला देते हुए 27 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत प्राथर्ना पत्र देकर फोरम न्यायालय से एसडीओ और जेई ओबरा को फोरम न्यायालय ने अवमानना नोटिस जारी किया है।