सोनभद्र। प्रभारी अधिकारी(आयुध),सोनभद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन पर्यावण, न एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-6 के निर्देशानुसार दीपावली के अवसर पर पटाखों आदि के प्रयोग से होने वाले वायु एवं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु रिट चाचिका संख्या-728/2015, अर्जुन गोपाल व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में पारित निर्णय 23 अक्टूबर, 2019 के अनुपालन में दीपावली व अन्य पर्वों के दौरान पटाखों के उत्पादन, भण्डारण, बिक्री एवं प्रयोग के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।उन्होंने बताया कि दीपावली पर्व के दौरान कम वायु प्रदूषण/ग्रीन पटाखों का ही प्रयोग किया जाय। सीरीज युक्त पटाखों/लडि़यों का प्रयोग प्रतिबन्धित है। पटाखों का प्रयोग रात्रि 8.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक ही किया जाये। पटाखों के प्रयोग के लिए सम्पूर्ण जनपद क्षेत्र में सामुदायिक क्षेत्र का निर्धारण किया जाये तथा अन्य क्षेत्रों में पर्व के दौरान पटाखों के प्रयोग हेतु सामुदायिक क्षेत्र निर्धारण की सम्भावनायें तलाश की जायें। पटाखों की बिक्री लाइसेन्सधारी विक्रेताओं द्वारा ही की जाये। ई-कॉमर्स बेबसाइट फ्लीपकार्ट, अमेजन आदि पर पटाखों की ऑनलाइन बिक्री प्रतिबन्धित है। पटाखों के प्रयोग से होने वाले दुष्प्रभावों को कम करने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार कराय जाये। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेशो में स्पष्ट किया गया है कि पटाखों का प्रयोग अनुमन्य समयावधि एवं स्थल पर नहीं किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित स्टेशन हाउस आफीसर उत्तरदायी होंगें। पटाखों के कटने के स्थान से 04 मीटर की दूरी पर 125 डी0बी0(ए0आई0) अथवा 145 डी0बी0(सी0) पी0 से अधिक ध्वनि तीब्रता उत्पन्न करने वाले पटाखों का उत्पादन एवं विक्रय निशिद्ध रहेगा।