लखनऊ: 15 अक्टूबर, 2019।जलशक्ति विभाग के अधीन सिंचाई विभाग द्वारा 08 क्यूसेक से कम क्षमता वाली अल्पिकाओं की शिल्ट सफाई का कार्य मनरेगा/विभागीय मद के अंतर्गत सिंचाई विभाग के मानकों के अधीन कराये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रमुख सचिव एवं जलसंसाधन विभाग की ओर से इस संबंध में आज 15 अक्टूबर, 2019 को शासनादेश जारी कर दिए गये हैं।
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह अपने स्तर से सभी मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता एवं अधीशाषी अभियन्ता को निर्देशित करें। इसके अलावा इस निर्णय को प्रसारित कराते हुए आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें।
उल्लेखनीय है कि नहरों, ड्रेनों, राजबाहों तथा माइनरों की शिल्ट सफाई के कार्यों में गुणवत्ता, समयबद्धता तथा पारदर्शिता बनाये रखने के लिए शिल्ट सफाई के कार्यक्रम की सूचना क्षेत्र के संबंधित जन प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने, शिल्ट सफाई के कार्यक्रम की पूरा होने की सूचना का प्रचार करने, ड्रोन तकनीकी का प्रयोग कर सफाई कार्य के शुरू होने से पहले कार्य की अवधि में एवं कार्य पूरे होने के उपरान्त फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी कराने के लिए समय-समय पर शासनादेश जारी किये गये हैं।