सोनभद्र।
अपर जिला मजिस्ट्रेट योगेन्द्र बहादुर सिंह ने शासकीय कार्यालयों को सुचारू रूप से क्रियाशील रखने व राजस्व न्यायालय परिसरों में अनुकूल माहौल रखने के निमित्त शासकीय कार्यालय/राजस्व न्यायालय परिसरों जैसे- जिला अथवा तहसील परिसर कार्यालयों पर राजनैतिक/अराजनैतिक संगठनों द्वारा अपनी मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन के दौरान खुलेआम लाउस्पीकर के प्रयोग को प्रतिबंधित कर दिया है। उन्होंने कहा है कि लाउस्पीकर का खुला प्रयोग करने से शासकीय कार्यां के निष्पादन में बिना वजह रूकावट पैदा होती है, साथ ही राजस्व कार्यालयों के करीब के न्यायालय भी कार्यरत हैं, जिसके वजह से न्यायिक कार्यों में रूकावट की सूरत पैदा हो जाती है। उन्होंने कहा कि पहले भी साफ-साफ निर्देश निर्गत किये गये हैं कि शासन द्वारा निर्धारित मानकों के खिलाफ लाउस्पीकर का इस्तेमाल प्रतिबन्धित किया गया है। अतएव किसी भी शासकीय कार्यालयों आदि पर लाउस्पीकर का खुला प्रयोग सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध माना जायेगा।