बलात्कार के मामले में आरोपी को 10 वर्ष की सजा

सोनभद्र। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश ने आज बलात्कर के मुकदमे में सुनवाई करते हुए आरोपी को 10 वर्ष की सजा सुनाया है। उक्त जानकारी देते हुए सरकारी अधिवक्ता कुँवर वीर प्रताप सिंह ने बताया कि रामपुर बरकोनिया थाने में 2 मार्च को धारा 452 और 376 का मुकदमा पीड़िता ने दर्ज कराया था। घटना उस वक्त की है जब एक मार्च 2013 की दोपहर में पीड़िता के माता पिता किसी काम से बैंक गए हुए थे। गांव का ही शशिकान्त उर्फ अन्नू गिरि पुत्र सरजू घर मे घुस गया और उसके साथ जोर जबरदस्ती करते हुए बलात्कार किया।इस घटना की जानकारी वह माता पिता को घर आने पर दिया। घटना के अगले दिन यानी दो मार्च को माता पिता के साथ थाने पहुच कर घटना की सूचना पुलिस को दिया। इस सम्बंध में पुलिस ने धारा 452 , 376 आईपीसी एवं 3 (2) एससी/एसटी एक्ट तहत मुकदमा दर्ज किया। जिस पर आज सुनवाई के दौरान अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षो के अधिवक्ताओ के बहस को सुनने के बाद आरोपी 10 वर्ष की सजा सुनाया है। इस सुनवाई के दौरान वादी – प्रतिवादी के परिजन कोर्ट में मौजूद रहे।

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