चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट में भी राहत नही

एजेंसी दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद चिदंबरम राहत की उम्मीद लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे लेकिन यहां भी उन्हें राहत नहीं मिली. उनकी याचिका पर शीर्ष कोर्ट में सुनवाई हुई. वरिष्‍ठ वकील कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद और विवेक तनखा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे

कपिल सिब्बल ने कहा कि बिना सुनवाई के चिदंबरम की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए. जस्टिस रमना ने कहा कि वह इस मामले पर कोई आदेश नहीं दे रहे हैं, इस मामले को वह चीफ जस्टिस के पास भेज रहे हैं. चीफ जस्टिस मामले को देखेंगे. कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जब तक अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई ना हो जाए. चिदंबरम को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए. जस्टिस रमन्ना की पीठ ने सीजेआई को मामला भेज दिया जिसके बाद चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की कोर्ट में पहुंचे

जानकारी के अनुसार चिदंबरम के वकील ने इस मामले को चीफ जस्टिस के समक्ष तुरंत सुनवाई के लिए पहले से मेंशन नहीं किया था. बताया जा रहा है कि पांच जजों की बेंच जिसमें चीफ जस्टिस भी शामिल हैं वह अयोध्या केस की सुनवाई कर रहे हैं

यहां चर्चा कर दें कि चिदंबरम को राहत दिलवाने के लिए देश के वरिष्‍ठ वकीलों की टीम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थी. चिदंबरम के वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की. दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा अंतरिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में पी. चिदंबरम के वकीलों ने स्पेशल लीव पिटिशन (एसएलपी) डाली थी. इन्होंने हाई कोर्ट के आदेश से राहत देने की मांग की थी. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वकील सलमान खुर्शीद ने पी. चिदंबरम के मामले में सीबीआई की कार्रवाई को अन्यायपूर्ण करार दिया है

सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट फाइल किया. सीबीआई चाहती है कि उसका पक्ष जाने बिना सुप्रीम कोर्ट मामले में फैसला नहीं सुनाए. सीबीआई के बाद ईडी ने भी कैविएट फाइल की और सुप्रीम कोर्ट से पक्ष सुनने की मांग की

इधर, ईडी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है. एक अधिकारी ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की सड़क, वायु और समुद्र मार्ग से आवाजाही रोकने के लिए उनके खिलाफ नया लुकआउट सर्कुलर जारी किया है

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