याची का कहना था कि 2016 की भर्ती का स्क्रीनिंग टेस्ट हो चूका है किंतु परिणाम घोषित नही किया गया।
प्रयागराज।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आबकारी विभाग के कांस्टेबलों की भर्ती 2016 के स्क्रीनिंग टेस्ट का परिणाम दो माह में घोषित करने का निर्देश दिया है और कहा है कि तदनुसार अन्य कार्रवाई पूरी की जाये।
यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने आजमगढ़ के आशुतोष दुबे व 8 अन्य की याचिका पर दिया है।याचिका पर अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दीकी ने बहस की। याची का कहना था कि 2016 की भर्ती का स्क्रीनिंग टेस्ट हो चूका है किंतु परिणाम घोषित नही किया गया।
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का कहना था कि कुछ शिकायत की गयी है जिसकी विजलेंस जांच की जा रही है। अगस्त 2019 तक जांच पूरी हो जायेगी। आयोग ने 405 आबकारी कांस्टेबलों की भर्ती निकाली, किन्तु चयन प्रक्रिया पूरी नही की गई। जिसपर यह याचिका दाखिल की गयी है।