पोर्टेबिलिटी ट्राॅक्जेक्शन के माध्यम से लाभार्थी को अपने राशनकार्ड पर अनुमन्य राशन एक बार में ही प्राप्त करना होगा-आलोक कुमार
पोर्टेबिलिटी की सुविधा मिट्टी के तेल के वितरण पर लागू नहीं
लखनऊः 26.07.2019
उत्तर प्रदेश सरकार ने अगस्त से प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों में राशनकार्ड पोर्टेबिलिटी सिस्टम लागू कर दिया है। पूर्व में लखनऊ समेत बाराबंकी, गोरखपुर, वाराणसी तथा कानपुर नगर केे शहरी क्षेत्रों में राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सिस्टम लागू किया गया था। इस संबंध खाद्य आयुक्त आलोक कुमार ने आदेश जारी कर दिये हैं।
खाद्य आयुक्त ने बताया कि प्रदेश के सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि वह जनपद के नगरीय क्षेत्र में पोर्टेबिलिटी व्यवस्था का प्रचार-प्रसार कराने के साथ-साथ सभी उचित दर विक्रेताओं की नगर क्षेत्रवार सम्बन्धित टेनिंग कराना सुनिश्चित करें। पोर्टेबिलिटी सुविधा के माध्यम से नगरीय क्षेत्र में स्थित राशन दुकान से सम्बद्ध कोई भी राशनकार्ड लाभार्थी उसी नगरीय क्षेत्र की किसी भी दुकान से राशन ले सकता है। उन्होंने बताया कि राशन पोर्टेबिलिटी का लाभ लेने के लिए उस लाभार्थी या उसके परिवार के कम से कम एक व्यक्ति का आधार सीडेड होना अनिवार्य है, क्योंकि सभी पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन आधार आॅथेन्टिकेशन के माध्यम से ही किये जायेंगे।
आलोक कुमार ने बताया कि नाॅन आधार व प्राॅक्सी वितरण प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को अपने राशनकार्ड से सम्बद्ध उचित दर दुकान से सम्पर्क करना होगा। किसी भी दशा में इस व्यवस्था के तहत अन्यत्र उचित दर दुकान से पोर्टेबिलिटी के आधार पर प्राॅक्सी वितरण स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पोर्टेबिलिटी ट्राॅक्जेक्शन के माध्यम से लाभार्थी को अपने राशनकार्ड पर अनुमन्य राशन एक बार में ही प्राप्त करना होगा। इस व्यवस्था के तहत एक लाभार्थी के पास खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिक मौका नहीं होगा।
आयुक्त ने बताया कि पोर्टेबिलिटी द्वारा ट्राॅन्जेक्शन शुरू होने के बाद किसी भी दशा में खाद्यान्न का मैनुअल वितरण किसी भी उचित दर दुकान पर अनुमन्य नहीं होगा, ताकि लाभार्थी पोर्टेबिलिटी के माध्यम से किसी उचित दर दुकान से राशन प्राप्त करने के बाद अपनी मूल दुकान से किसी भी स्थिति में मैनुअल वितरण के माध्यम से राशन न प्राप्त कर सके।
उन्होंने बताया कि जिन जनपदों में डोर स्टेप डिलीवरी सुविधा उपलब्ध है, वहाँ परिवहन ठेकेदार द्वारा मध्यवर्ती चालान के सापेक्ष सम्बन्धित विक्रेता को माह की 20 तारीख तक प्रत्येक दशा में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा तथा जिन जनपदों में डोर स्टेप डिलीवरी सुविधा लागू नहीं है, उन जनपदों में सम्बन्धित विक्रेता द्वारा स्वयं सम्बद्ध गोदाम से मध्यवर्ती चालान के सापेक्ष माह की 20 तारीख तक खाद्यान्न प्राप्त किया जाएगा। दोनों ही परिस्थितियों में विक्रेता द्वारा की गयी खाद्यान्न प्राप्ति की पुष्टि क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
श्री आलोक कुमार ने बताया कि महीने की 15 तारीख तक पोर्टेबिलिटी के माध्यम से किए गए खाद्यान्न वितरण की समीक्षा के उपरान्त सम्बन्धित उचित दर दुकानों के स्टाॅक समायोजन के लिए पोर्टेबिलिटी अतिरिक्त चालान (मध्यवर्ती चालान) जारी किए जाएंगे, जिसकी सुविधा महीने की 16 से 18 तारीख तक आॅनलाइन उपलब्ध रहेगी। प्रत्येक दशा में माह की 18 तारीख तक मध्यवर्ती चालान जारी करते हुए चालान धनराशि बैंक में जमा कर दी जाएगी।
उल्लेखनीय है कि पोर्टेबिलिटी की सुविधा मिट्टी के तेल के वितरण पर लागू नहीं है। मिट्टी का तेल लाभार्थी को अपनी मूल उचित दर दुकान से ही लेना होगा। उन्होंने इन सभी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के आदेश जिला पूर्ति अधिकारियों को दिए हैं।