गौ सेवा आयोग देगा प्रमाण पत्र, करेगा सुरक्षा इंतजाम
उत्तर प्रदेश
देश भर में गौ तस्करी के आरोप में मारपीट की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रहीं हैं
गौ सेवा आयोग का गठन उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग अधिनियम, 1999 के अंतर्गत किया गया था.
खास बातें—-
■गौ सेवा आयोग देगा प्रमाण पत्र और सुरक्षा
■लिंचिंग की घटनाओं को देखते हुए लिया गया फैसला
■देश भर में बढ़ रहीं गौ तस्करी के आरोप में लिंचिंग की घटनाएं
लखनऊ।
देश भर मे गौ तस्करी के शक में बढ़ती लिंचिंग की घटनाओं के मामले में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अब गायों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए गौ सेवा आयोग एक प्रमाण पत्र जारी करेगा. साथ ही आयोग सुरक्षा के इंतजाम भी सुनिश्चित करेगा ताकि गाय ले जा रहे लोगों के साथ तस्करी के आरोप में लोग मारपीट न कर सकें।इससे पहले जनवरी में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने सूबे में बने कांजी हाउस का नाम बदलकर गौ संरक्षण केंद्र कर दिया था। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बेसहारा एवं आवारा पशुओं को गो-संरक्षण केन्द्रों में पहुंचाने के निर्देश भी दिए थे. साथ ही राज्य में गायों के आश्रय स्थलों के वित्तीय प्रबंधन के लिए आबकारी विभाग शराब पर दो प्रतिशत ‘गौ कल्याण उपकर’ लगाने का प्रस्ताव पर भी कैबिनेट में लाया गया है।