सोनभद्र/दिनांक 17 जून,2019। शासन की मंशा के अनुरूप खनन एवं परिवहन नियमावली के मुताबिक जिले में खनन एवं परिवहन किया जाय, किसी भी हाल में अवैध खनन एवं परिवहन की इजाजत नहीं होगी। खनन पट्टाधारक और क्रशर मालिक पर्यावरणीय व खनन विभाग से जुड़े नियमों, शासनादेशानुसार के मुताबिक ही खनन व परिवहन करें। जिला प्रशासन/खनन प्रशासन मानक के अनुरूप खनन व परिवहन करने वालें खनन पट्टा धारकों, क्रषर संचालकों व वाहन संचालकों का सकारात्मक मदद करेंगा और गैर कानूनी काम की चेष्टा करने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही भी करेगा। उक्त बातें जिलाधिकारी श्री अंकित कुमार अग्रवाल ने सोमवार को खनन पट्टा धारकों व क्रषर मालिकों , क्रशर ओनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ आयोजित समन्वय बैठक में कहीं। उन्होंने कहा कि जिले में गैर प्रान्तों के नाम से जारी परमिट की संघन संयुक्त चेकिंग अभियान जारी रहेगा और अवैध परमिट लेकर परिवहन करने वाले, ओवर लोडिंग करने वालों की खैर नहीं होगी। बेहतर होगा कि अवांछनीय तत्व अपने कार्यों में तत्काल गुणात्मक सुधार लायें अन्यथा बड़ी कार्यवाहियों का सामने करने के लिए तैयार रहें। बैठक में जिलाधिकारी ने लीज होल्डरों, क्रशर संचालकों का दायित्वबोध कराते हुए सुधरने की नसीहत दी। इस मौके पर जिलाधिकारी अकित कुमार अग्रवाल के अलावा अपर जिलाधिकारी योगेन्द्र बहादुर सिंह, खान अधिकारी के0के0 राय, ए0के0 सिह, सर्वेयर जी0के0 दत्ता,लीज होल्डर, क्रशर संचालक सहित अन्य सम्बन्धितगण मौजूद रहें।