जन सामन्य से अनुरोध किया कि उक्त घटना के सम्बन्ध मे जानकारी हो अथवा लिखित/मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करना कार्य दिवस में दे सकता है -एसडीएम

दुद्धि सोनभद्र/दिनांक 06 जून,2019। उप जिला मजिस्ट्रेट दुद्वी सोनभद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि 31 मार्च, 2019 को वादी काजल पुत्री संतोष कुमार, निवासी रजखड़ दुद्वी सोनभद्र द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर थाना बीजपुर में मु0अ0सं0-39/19 धारा 376, 323 भा द वि व 3/4 डी0 पी0 एक्ट विरूद्ध पुजारी लाल पुत्र कंस राम और उसके माता-पिता, भाई व बहन निवासी ग्राम नेमना, थाना बीजपुर सोनभद्र पंजीकृत किया गया था। इसी परिप्रेक्ष्य में 02 अप्रैल, 2019 को प्रातः बजे अभियुक्त पुजारी लाल को थाना बीजपुर द्वारा गिरफ्तार किया गया। काजल भी लगभग 07ः50 बजे थाना बीजपुर के मुख्य गेट से थाना में प्रवेष की। थाने पर मौजूद महिला आरक्षी द्वारा उससे वार्ता कर बेंच पर बैठाया गया। इस दौरान काजल अचानक तबियत खराब होने पर प्रभारी निरीक्षक बीजपुर द्वारा महिला आरक्षी व कर्मियों के साथ प्राथमिक चिकित्सा हेतु धनवन्तरी चिकित्सालय, रिहन्दनगर, बीजपुर ले जाया गया। परीक्षण के उपरान्त चिकित्सकों ने काजल द्वारा विषाक्त पदार्थ सेवन करने की पुष्टि की गयी तथा उसकी गम्भीर हालत को देखते हुए उसे नेहरू चिकित्सालय, जयन्त, सिंगरौली, मध्य प्रदेष के लिए रेफर किया गया। वहॉ चिकित्सकों द्वारा उपचार के दौरान काजल को मृत घोषित किया गया। उन्होने बताया उक्त घटना के प्रकरण को जाच हेतु लिए जिला मजिस्ट्रेट श्री अंकित कुमार अग्रवाल ने उप मजिस्ट्रेट दुद्वी को मजिस्ट्रेट/ जॉच अधिकारी नामित किया है। उन्होने जन सामन्य से अनुरोध किया कि उक्त घटना के सम्बन्ध मे जानकारी हो अथवा लिखित/मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता हो वह किसी भी कार्य दिवस में कार्यलय तहसील दुद्वी पर समय प्रातः 10 बजे से सायं 05 बजे तक उपस्थित होकर अपना लिखित एवं अभिलेख साक्ष्य व बयान प्रस्तुत कर सकता है।—

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