सोनभद्र।
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी,सोनभद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रूग्ण निराश्रित दिव्यांगजन के लिए आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन के लिए स्वैच्छिक संगठनों/संस्था को सहायता प्रदान किय जाने की व्यवस्था प्रदेश सरकार द्वारा की गयी है। निःशक्त व्यक्ति (सामान्य अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदार), अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत पंजीकृत प्रदेश के स्वैच्छिक संगठन/संस्था जो मानसिक मंदित के क्षेत्र में अनुभव तथा उक्त योजना के लिए पात्रता रखते हांं, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग से सम्बन्धित दिशा-निर्देश व आवेदन पत्र का प्रारूप प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक स्वैच्छिक संगठनों/संस्थानों से मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रूग्ण निराश्रित दिव्यांगजन के लिए आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन के लिए सहायता योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अनुदान प्रस्ताव विलम्बतम 15 कार्य दिवसों के अन्दर जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिष्चित करें। ताकि जिलाधिकरी की संस्तुति के साथ निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेष लखनऊ को अग्रिम कार्यवाही के लिए प्रेषित किया जा सके।