सिगरौली दिनांक 29 मई 2019 ।पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार में दीपक कुमार शुक्ला भा.पु.से. पुलिस अधीक्षक जिला सिंगरौली की अध्यक्षता में जिले के ट्रांसपोर्टर मालिको के साथ आज बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में जिला परिवहन अधिकारी, नगर पुलिस अधीक्षक विन्ध्यनगर,तहसीलदार सिंगरौली, खनिज निरीक्षक, यातायात प्रभारी, सुबेदार तथा अन्य पुलिस अधिकारीगण उपस्थित हुये। पुलिस अधीक्षक द्वारा जिले में हो रही सड़क दुर्घटनाओं की गंभीरता से लेते हुये बताये कि जिला सिंगरौली एक औद्योगिक क्षेत्र है जहां पर नार्दन कोल फिल्ड लिमिटेड का मुख्यालय तथा 5 अन्य बड़ी परियोजना स्थापित है। उक्त परियोजनों में भारी मात्रा में कोल परिवहन भारी वाहनो ट्रेलर, ट्रकों के माध्यम से किया जाता है, जिससे आये दिन सडक दुर्घटनाये होती है और स्थानीय लोगो द्वारा मुआवजे (कम्पनसेशन) को लेकर चक्का जाम, धरना प्रदर्शन, हडताल किये जाते है। जिससे जिले में भारी कानून व्यवस्था प्रभावित होती है।
इस संबंध में पुलिस अधीक्षक द्वारा कोल परिवहन मे लगे वाहनो के मालिको/मैनेजरों को हिदायत दी गई है कि वे प्रतिबंधित मार्ग से कोल परिवहन का सचांलन न करावें, ओवरलोड/ गति पर अनिवाार्य रूप से नियंत्रण रखा जावे। इस हेतु अपने वाहन चालको को समझाये तथा आवश्यक हो तो प्रशिक्षण दिया जावे। यदि उनके द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो सख्त वैधानिक कार्यवाही के साथ ही तत्काल वाहन चालक का ड्राईविंग लाईसेन्स भी निरस्त कर दिया जावेगा।
साथ ही सडक दुर्घटना में कमी लाये जाने हेतु माननीय सुप्रीम कोर्ट कमेटी आन रोड सेफ्टी द्वारा जारी निर्देशो के माध्यम से सडक दुर्घटनाओं की कमी संख्या एवं दुर्घटनाओं में मृत्यु की संख्या में कमी किये जाने हेतु आवश्यक दिशा—निर्देश जारी किये गये है जिसका सख्ती से पालन किया जाना है। साथ ही कोल परिवहन में लगे वाहनो के आवागमन हेतु आगामी जिला स्तरीय बैठक में रूट निर्धारण किया जावेगा। ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिको/मैनेजरों द्वारा कोयला परिवहन की शर्तो एवं एन.जी.टी.के नियमों का अवलोकन कर पूर्णत: पालन कराने हेतु शपथ पत्र पर हस्ताक्षर कराये गये। जिसके बिन्दु निम्नानुसार है।
वाहन चालक नशे में वाहन का संचालन नहीं करेंगे व मुख्य चालक ही वाहन को चलाएगा। हेल्पर या अन्य सहायक वाहन को किसी भी स्थिति में कोयला परिवहन करते समय वाहन नहीं चलाएगा। चालक एव सहायक निम्नानुसार वैध हैवी ड्राइविंग लाइसेंस धारी होगा समस्त चालको का पुलिस वेरीफिकेशन कराने के उपरांत ही वाहन चलाने की अनुमति दिया जावेगा । साथ ही मांग करने पर पुलिस के समक्ष वेरीफिकेशन रिपोर्ट उपलब्धकराया जाऐगा ।
2-शासन द्वारा निश्चित किए गए मार्ग पर एवं समयावधि में ही कोयले का परिवहन किया जाएगा नो एंट्री का पूर्णत: पालन किया जावेगा ।
3-शासन द्वारा निर्धारित गति सीमा में चालक वाहन को चलाएगा तथा वाहन में निर्धारित किलोमीटर का स्पीड गवर्नर लगा होगा।
4-शासन द्वारा निर्धारित स्वरूप में आगे एवं पीछे वहां नंबर रेडियम रिफ्लेक्टर पर्याप्त संख्या में लगाया जावेगा।
5-कोयले परिवहन के दौरान कोयले का कड़, धूल आदि से प्रदूषण व दुर्घटना को रोकने के लिए निम्नानुसार कोयले को अच्छी तरह त्रिपाल से ढक कर/ बंद कर रखा जाएगा ।
6-वाहन की बॉडी एवं इंजन फिटनेस के अनुरूप
दुरुस्त स्थिति में रखेगा ।
7-कोयला परिवहन हेतु संलग्न सभी वाहन /चालक की सूची मार्ग के पुलिस थाना में उपलब्ध कराएगा एवं चालक वाहन चलाते समय सभी यातायात के नियमों का पूर्णतः पालन करेगा।
समस्त ट्रान्सपोर्टरों द्वारा उपरोक्त निर्देशो का कडा़ई से पालन किये जाने हेतु अश्वासन भी दिया गया।
साथ ही ट्रांसपोर्टरों द्वारा विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया गया तथा बैठक के दौरान ही उनको सुना गया तथा उनका तत्काल निदान किया गया। अन्य समस्याएं आगामी सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सक्षम निर्णय हेतु प्रस्तावित की जावेगी।