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एजेंसी।अमेरिकी प्रांत इंडियाना में प्रतिबंधित गर्भपात कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक समझौते पर सहमति जताई है। इसके तहत इस मामले में सुप्रीम कोर्ट फिलहाल सुनवाई नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में निचली अदालतों के फैसले का इंतजार करेगा।
साथ ही यह भी कहा कि इस कानून का जो हिस्सा गर्भपात के बाद अपशिष्ट के निपटान से संबंधित है, उसे लागू किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कानून के उस हिस्से पर कुछ नहीं कहा जिसे निचली अदालत ने प्रतिबंधित कर रखा है