नई दिल्ली ।
लंदन की संपत्ति से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में आरोपी रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी। निचली अदालत ने वाड्रा और उनके करीबी मनोज अरोड़ा को 1 अप्रैल को सशर्त अग्रिम जमानत दी थी। एजेंसी का कहना है कि अदालत ने कानूनी पहलुओं को अनदेखा करते हुए वाड्रा को अग्रिम जमानत दी थी।
जस्टिस चंद्र शेखर के समक्ष सोमवार को ईडी की याचिका पर सुनवाई होगी। इसमें एजेंसी ने वाड्रा और अरोड़ा की अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग की है। ईडी की ओर से याचिका दायर कर विशेष अधिवक्ता डीपी सिंह ने कहा कि वाड्रा के अग्रिम जमानत पर रहने से मनी लांड्रिंग मामले की जांच प्रभावित और निष्प्रभावी रहेगी। जांच में वाड्रा ने सहयोग नहीं किया और वह सवालों के जवाब देने से बचते रहे।
इसलिए वाड्रा को मिली अग्रिम जमानत रद्द की जाए। ईडी का आरोप है कि वाड्रा के लिए लंदन में 19 लाख पाउंड की संपत्ति खरीदी गई थी, लेकिन उन्होंने अपने आयकर रिटर्न में इसका खुलासा नहीं किया। इस सिलसिले में निदेशालय वाड्रा और अरोड़ा से लंबी पूछताछ कर चुका है। फिलहाल दोनों आरोपी जमानत पर हैं।