पास्को एक्ट में युवक को जेल

सिंगरौली।
आरोपी राम कुमार साकेत पिता मनबहोर साकेत उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम बंजारी पुलिस चौकी निवास थाना सरई जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश
दिनांक 9/5 /2019 को फरियादी चौकी निवास आकर मुह जवानी रिपोर्ट किया कि मेरी लड़की उम्र 17 वर्ष को मेरे घर के पास से कोई बहला-फुसलाकर कहीं ले गया है फरियादी की रिपोर्ट पर गुम इंसान क्रमांक 20/19 दिनांक 09/05/2019 को कायम किया गया है गुमशुदा नाबालिक होने से अपराध क्रमांक193/19 धारा 363 भा द वि कायम कर इस गंभीर घटना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया विवेचना के दौरान गुम इंसान की पता तलाश हेतु वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में टीम गठित कर ग्राम परासी सरई रेलवे स्टेशन निवास तरफ रवाना की गई एवं विश्वसनीय लोगों मामूर किया गया श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री दीपक शुक्ला के निर्देशन मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रदीप शेंडे अनुविभागीय अधिकारी पुलिस देवसर के मार्गदर्शन में में थाना प्रभारी नगर निरीक्षक श्रीनाथ झरबड़े द्वारा गठित टीम ने अपृहता कि लगातार पता तलाश करते हुए मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि अपृहता जयंत विंध्य नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई मुखबिर व सायबर सेल की सहायता से टीम द्वारा तलाश करने पर अपृहता को बस स्टैंड जयंत से दस्तयाब किया गया थाना सरई पुलिस द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के सख्त निर्देशों का पालन करते हुए मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अपराध कायमी से सिर्फ 11 घंटे के भीतर अपृहता की दस्तयाब की जाकर आरोपी को भरसेड़ी रेलवे स्टेशन से घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया परि. उप निरीक्षक प्रियंका सिंह बघेल द्वारा अपराध क्रमांक 193/19 धारा 161 जा. फौ. का कथन लेख की गई जो अपृहता के द्वारा अपने कथन में बताएं कि आरोपी राम कुमार साकेत पिता मनबहोर साकेत उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम बंजारी पुलिस चौकी निवास थाना सरई के द्वारा बहला-फुसलाकर जयंत में लेकर अपृहता के साथ लगातार दुष्कर्म किया गया आरोपी के उपर प्रकरण में अपराध क्रमांक 193/19 धारा 161 से 366,376(2)(n)(I) भा द वि 4/6 पाष्को ऐक्ट कायमी किया गया
उक्त कार्यवाही में सराहनीय योगदान -चौकी प्रभारी प्रमोद रोहित
प्र आ र 178 गोपाल सिंह 716 अमित कुमार आरक्षी 729 प्रभात दुबे म आ र 350 नेहा तिवारी सायबरसेल से आ र विजय खरे का सराहनीय भूमिका रही।

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