नई दिल्ली :
★ 31 मार्च से छह माह आगे बढ़ी अंतिम तिथि, अब हुई 30 सितंबर
★ 42 करोड़ लोगों को पैन कार्ड जारी कर चुका है आयकर विभाग
★ 19 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं
★ इस साल अब तक दायर किए जा चुके हैं 6.31 करोड़ रिटर्न
★ 1 अप्रैल से आयकर रिटर्न दाखिल करते समय आधार की जानकारी देना अनिवार्य
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की समयसीमा को आगे बढ़ा दिया है। पहले यह तारीख 31 मार्च थी जिसे छह महीने बढ़ाते हुए 30 सितंबर कर दिया गया है। अब 30 सितंबर तक पैन को आधार से लिंक किया जा सकेगा। सीबीडीटी ने स्पष्ट किया है कि 1 अप्रैल से आयकर रिटर्न दाखिल करते समय आधार नंबर को कोट करना और लिंक करना अनिवार्य होगा। 30 सितंबर के बाद भी अगर आप पैन को आधार से नहीं जुड़वाते हैं तो आपका पैन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा।
जब पैन से आधार जुड़ जाएगा और पैन बैंक खाते से जुड़ा रहेगा तो आईटी विभाग करदाता के खर्च करने का तरीका तथा अन्य जानकारियां आसानी से पता कर सकेगा। कई अन्य एजेंसियां भी आधार से जुड़ी हुई हैं तो यह भी पता लगेगा कि समाज कल्याण योजनाओं का लाभ उचित लोगों को मिल रहा है या नहीं। अभी तक आयकर विभाग देश में 42 करोड़ लोगों को पैन कार्ड जारी कर चुका है। बता दें कि ऐसे लोगों की संख्या 19 करोड़ है, जिन्होंने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है।
2018-19 में जुड़े 95 लाख करदाता
इस साल अब तक 6.31 करोड़ रिटर्न दायर किए गए हैं। यह पिछले साल के 5.44 करोड़ रिटर्न से अधिक है। इस साल विभाग 95 लाख नए करदाताओं को जोड़ चुका है। 125 करोड़ आबादी और 7.5 फीसदी की आर्थिक वृद्धि दर वाले देश में केवल 1.5 लाख रिटर्न में आय एक करोड़ रुपये से अधिक दिखाई दे रही है ।