पति को प्रताड़ित कर आत्महत्या करने पर मजबूर करने के आरोप में पत्नी को खानी पड़ी जेल की हवा

*रामजियावन गुप्ता*

— मामला एन टी पी सी की रिहन्द परियोजना के आवासीय परिसर में शनिवार की रात्रि रवि शंकर मिश्रा के आत्महत्या का

बीजपुर(सोनभद्र) स्थानीय थानाक्षेत्रान्तर्गत स्थित एन टी पी सी रिहन्द परियोजना के आवासीय परिसर में मौजूद टी टी एस के आवास संख्या ए-157 में शनिवार की रात्रि सहायक लोकोपायलट 27 वर्षीय रवि शंकर मिश्रा पुत्र शिव मोहन मिश्रा के मौत के मामले में बीजपुर पुलिस ने विबेचना उपरांत उसकी पत्नी पर लगे आरोप को सही पाने के कारण सोमवार की सुबह 8 बजकर 35 मिनट पर उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी प्रियंका पाण्डेय पत्नी स्व0 रवि शंकर मिश्रा एवं पुत्री शिव मोहन उर्फ गोपाल पाण्डेय को पुलिस ने पति को आत्महत्या करने के लिए उकसाने एवं प्रताड़ित करने के आरोप में आई पी सी की धारा 306 के तहत चालान कर जनपद सोनभद्र के सम्बंधित न्यायालय में पेश किया। न्यायालय में न्यायाधीश ने महिला के ऊपर लगे आरोप को संगीन देखते हुए उसे जेल भेजने हेतु निर्देशित किया। महिला को गिरफ्तार करने वाली टीम में बीजपुर थाना के उप निरीक्षक द्वय जय प्रकाश श्रीवास्तव व शोभनाथ मिश्रा, आरक्षी अशोक राजभर तथा महिला आरक्षी अनामिका कुमारी शामिल थीं।
ज्ञातव्य हो कि शनिवार की रात्रि स्थानीय एन टी पी सी परियोजना के एम् जी आर विभाग में यूं पी एल के तहत सहायक लोकोपायलट के पद पर कार्यरत रवि शंकर मिश्रा पुत्र शिव मोहन मिश्रा स्थाई निवासी ग्राम गोरैया, सीखड़,थाना चुनार , जिला मिर्जापुर ने शनिवार की रात्रि अपने वर्तमान आवास टी टी एस ए टाइप -157 में सीलिंग फैन में मोफलर से गले में फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में रविवार की सुबह मृतक रवि शंकर मिश्रा के पिता ने बीजपुर थाने में प्रार्थना पत्र देकर पुलिस को अवगत कराया था कि शादी के कुछ दिन बाद से ही उनकी बहू प्रियंका पाण्डेय, उसके पिता शिव मोहन उर्फ गोपाल पाण्डेय तथा बहू के भाई राहुल पाण्डेय उनके बेटे को आए दिन प्रताड़ित किया करते थे। उसे दहेज़ उत्पीड़न में जेल भेजवाने की धमकियां भी दिया करते थे। इन्ही लोगों की प्रताड़ना से तंग आकर मेरे बेटे ने आत्महत्या की है। प्रभारी निरीक्षक बीजपुर हरिश्चन्द सरोज ने मामले को गंभीरता पूर्वक संज्ञान में लेते हुए तीनो आरोपियों के ऊपर आई पी सी की धारा 306 के तहत मुक़दमा दर्ज कर बिवेचना की कार्रवाई शुरू कर दी थी। प्रथम दृष्टया मृतक की पत्नी के आरोप को सही देखते हुए उसके विरूद्ध उक्त कार्रवाई की गई।

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