न्यूज डेस्क। एक्स्ट्रा इनकम के लिए अक्सर लोग अपना मकान अंजान लोगों को किराए पर देते हैं। कई बार मकान मालिक मकान किराए पर देने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान नहीं रखते। इससे बाद में वे ही मुश्किल में पड़ते हैं। मकान मालिक की 1 गलती उसे भारी नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे आपने जिस व्यक्ति को घर किराये पर दिया है और उसका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवाया और संबंधित व्यक्ति अपराधी निकला तो आप भी कानूनी शिकंजे में फंस सकते हैं।आज हम बता रहे हैं मकान में किसी किराएदार को रखने से पहले कौन सी बातें ध्यान रखना ही चाहिए।
कौन सी बातें ध्यान रखना ही चाहिए…
– मकान को किराए पर देने से पहले किराएदार की पूरी जांच करनी चाहिए।
– किराएदार का पुलिस वेरिफिकेशन करवाना भी जरूरी होता है।
– पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म संबंधित राज्य की पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध होता है।
– किराएदार की पुलिस वेरिफिकेशन न करवाने की स्थिति में मकान मालिक जुर्माना देना पड़ सकता है।
– मकान मालिक को किराएदार के काम और उसके ऑफिस के बारे में भी जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए।
रेंट एग्रीमेंट
– घर किराए पर देने से पहले मौखिक आधार पर रेंट एग्रीमेंट न बनवाएं बल्कि इसके लिए प्रॉपर नियम को फॉलो करें। हमारे यहां रेंट के पेपर 11 महीने के आधार पर बनाए जाते हैं क्योंकि 12 महीने या उससे अधिक समय वाले रेंट एग्रीमेंट कराने पर किराए की दर राज्य सरकार तय करती है।
– रेंट एग्रीमेंट में सिक्योरिटी डिपॉजिट, पेमेंट साइकल, किराया देने की आखिरी तारीख, लेट पेमेंट पर जुर्माना, जानवरों से जुड़े नियम, घर खाली कराने संबंधी नियम और घर के बेहतर रख-रखाव के लिए जरूरी नियमों का उल्लेख अवश्य करें।
– इसके अलावा मकान मालिक की तरफ से किराएदार को क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही हैं एग्रीमेंट में उसका भी उल्लेख करना बेहद जरूरी है।
– रेंट एग्रीमेंट में मकान मालिक और किराएदार का नाम एकदम साफ लिखा होना चाहिए। साथ ही दोंनों के हस्ताक्षर ही होने चाहिए।
– इसके अलावा किराए पर दी जाने वाली जगह का भी उल्लेख करना जरूरी होता है।
– यदि किराए में बिजली और पानी के बिल का भुगतान शामिल नहीं है, तो एग्रीमेंट में इसका जिक्र भी आवश्यक करें।
– इसके साथ ही घर में लगे लाइट्स, पंखे या बाकी के सामान चेक कर लें और किराएदार को भी अवगत करा दें। इससे बाद में सामान खराब होने पर आप नुकसान से बच सकते हैं। जरूरी हो तो समान और घर की फोटो भी ले लें।
– एक बार रेंट एग्रीमेंट पूरा होने के बाद नया एग्रीमेंट तैयार करते समय मकान मालिक किराए में 10 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकता है।
– रेंट एग्रीमेंट के बावजूद भी किराएदार को घर छोड़ने या मकान मालिक द्वारा घर छुड़वाने से एक महीने पहले नोटिस देना जरूरी होता है।
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
[ad_2]Source link