एनजीटी की बैठक में दो माह में सड़क मार्ग से कोयला परिवहन बन्द करने के निर्देश

एस्सार पॉवर गजरा बहरा रेल साइडिंग से करेगा कोयला परिवहन

सिंगरौली। राष्ट्रीय हरित अभिकरण( एनजीटी) की बैठक में दो माह के अन्दर सड़क मार्ग से कोयला परिवहन बन्द करने के निर्देश दिए गए हैं।एस्सार पॉवर प्लांट के सीईओ को सड़क मार्ग से कोयला परिवहन बन्द करने दो माह का वक्त दिया गया है। उन्होंने बताया कि गजरा बहरा रेलवे साइडिंग से कोयला परिवहन किया जा रहा है । जबकि एस्सार पॉवर प्लांट का कोयला जयंत -मोरवा -गोरबी बरगवां -परसौना -खुटार रजमिलान होते हुए बंधोरा पलांट तक सड़क मार्ग से हो रहा है यहाँ तक कि जयंत- निगाही- नावानगर -माजनमोड बैढन- परसौना होकर भी प्रतिबंध के बाद भी कोयला लेकर हाइवा जाते है। जिसमें उपखण्ड अधिकारी सिंगरौली ने रोक लगाया है।(सेवा निवृत्त) न्यायमूर्ति श्री कुमार ने अफसरों एवं कोल कंपनियों पर सड़क मार्ग द्वारा कोल परिवहन पर सख्त एतराज जताते हुए दो माह के अंदर सड़क मार्ग से कोल परिवहन बन्द करने का निर्देश दिया है।जानकारी के अनुसार ज़िले की एनटीपीसी विन्ध्यनगर स्थित सूर्या भवन विशिष्ठ अतिथि गृह में आज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में दायर याचिका अश्विनी कुमार दुबे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के परिपालन में उच्च न्यायालय इलाहाबाद (सेवा निवृत्त) न्यायमूर्ति श्री राजेश कुमार की अध्यक्षता में ओवर साइड कमेटी की बैठक हो रही थी जिसमें सिंगरौली -सोनभद्र (यूपी )के प्रशासनिक अफसरों ,एनटीपीसी एनसीएल ,रिलायंस पॉवर, एस्सार पॉवर, हिंडाल्को के कार्यपालिक अफसरों की उपस्थिति रही। एनजीटी के दायर प्रकरण पर (सेवा निवृत्त) न्यायमूर्ति श्री कुमार ने सड़क मार्ग से कोयला परिवहन करने पर एतराज जताते हुए निर्देश दिया है कि कोल कंपनियां
सड़क मार्ग से कोयला परिवहन के बजाय कनवेयर बेल्ट या अन्य माध्यमों से करे, जिससे कोयले की धूल से प्रदूषित हो रहे पर्यावरण को रोका जा सके।उन्होंने जानकारी चाही कि अभी तक कहाँ -कहाँ सड़क मार्ग से कोयला परिवहन किया जा रहा है। एस्सार पॉवर प्लांट के सीईओ ने बताया जाता है कि एस्सार का कोयला गजरा बहरा रेलवे साइडिंग से हो रहा है।जिस पर जिले के कलेक्टर ने कहा कि अमिलिया घाटी संकीर्ण मार्ग है जिसे कोयला परिवहन हेतु चौड़ा करना पड़ेगा। एस्सार सीईओ को दो माह के समय में सड़क मार्ग चौड़ीकरण करने का वक्त दिया गया है।

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