सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों का डीए 3% बढ़ा, किसानों के लिए ऊर्जा सुरक्षा योजना

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नई दिल्ली.सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तीन फीसदी बढ़ाने का फैसला किया है। अब यह 9%से बढ़कर 12% हो जाएगा। कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका लाभ 1 जनवरी 2019 से मिलेगा। सरकार तीन तलाक पर भी दोबारा अध्यादेश लाएगी। यह बिल राज्यसभा में पारित नहीं हो सका था। इसके अलावा ऊर्जा सुरक्षा योजना के तहत किसानों की बंजर जमीन का इस्तेमाल सोलर पावर के लिए होगा।

तीन तलाक पर दोबारा अध्यादेश, 6 महीने होती है ऑर्डिनेंस की अवधि
सरकार ने तीन तलाक को अपराध करार देने के लिए दोबारा अध्यादेश जारी करने का फैसला किया है। इससे पहले पिछले साल सितंबर में अध्यादेश जारी किया गया था। इसकी अवधि 6 महीने की होती है। अगर इस दरमियान संसद सत्र आ जाए तो सत्र शुरू होने से 42 दिन के भीतर अध्यादेश को बिल से रिप्लेस करना होता है। इस बार भी बिल राज्यसभा में अटक जाने से सरकार काे दोबारा अध्यादेश लाने का फैसला करना पड़ा।

2017 में आया था सुप्रीम कोर्ट का फैसला

  • अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार में तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) की 1400 साल पुरानी प्रथा को असंवैधानिक करार दिया था और सरकार से कानून बनाने को कहा था।
  • सरकार ने दिसंबर 2017 में लोकसभा से मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक पारित कराया लेकिन राज्यसभा में यह बिल अटक गया, जहां सरकार के पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है। विपक्ष ने मांग की थी कि तीन तलाक के आरोपी के लिए जमानत का प्रावधान भी हो।
  • नए बिल के मुताबिक, आरोपी को पुलिस जमानत नहीं दे सकेगी। मजिस्ट्रेट पीड़ित पत्नी का पक्ष सुनने के बाद वाजिब वजहों के आधार पर जमानत दे सकते हैं। उन्हें पति-पत्नी के बीच सुलह कराकर शादी बरकरार रखने का भी अधिकार होगा।
  • बिल के मुताबिक, मुकदमे का फैसला होने तक बच्चा मां के संरक्षण में ही रहेगा। आरोपी को उसका भी गुजारा देना होगा। तीन तलाक का अपराध सिर्फ तभी संज्ञेय होगा जब पीड़ित पत्नी या उसके परिवार (मायके या ससुराल) के सदस्य एफआईआर दर्ज कराएं।

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