असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए 3000 रु की पेंशन योजना 15 फरवरी से लागू होगी

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नई दिल्ली. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना अगले हफ्ते 15 फरवरी से लागू हो जाएगी। असंगठित क्षेत्र के 18 से 40 साल तक की उम्र के कामगार 3,000 रुपए की इस पेंशन योजना के सदस्य बन सकेंगे। श्रम मंत्रालय ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

  1. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से जुड़ने वाले कामगारों को हर महीने 55 रुपए का देने पड़ेंगे। इतना ही योगदान सरकार देगी। इससे जुड़ने वालों को 60 साल की उम्र के बाद पेंशन मिलनी शुरू होगी। तब तक उन्हें मासिक योगदान देना होगा।

  2. उम्र के हिसाब से योगदान की राशि में फर्क आएगा। 29 साल की उम्र वाले कामगारों को हर महीने 100 रुपए और 40 साल की उम्र वालों को 200 रुपए का योगदान देना पड़ेगा। 18 साल से 40 साल तक की उम्र वाले मानधन योजना में शामिल हो सकेंगे।

  3. 15,000 रुपए तक मासिक आय वाले कामगारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने 1 फरवरी को अंतरिम बजट में इस योजना का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि इस योजना से अगले 5 साल में 10 करोड़ लोगों को फायदा होगा।

  4. घर से काम करने वाले, रेहड़ी लगाने वाले, मिड-डे मील वर्कर, बोझा उठाने वाले, मोची, धोबी, रिक्शा चालक, घरेलू कामगार, बिना जमीन वाले मजदूर, खेती और निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिक इस योजना के दायरे में आएंगे।

  5. योजना से जुड़ने वाले सदस्य की अगर 60 साल की उम्र से पहले मौत हो जाती है या स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है तो उसके पति/पत्नी मासिक योगदार जारी रख सकेंगे। उन्हें योजना से निकलने की छूट भी होगी। ऐसा करने पर उन्हें जमा राशि का ब्याज समेत भुगतान मिलेगा।

  6. पेंशन शुरू होने के बाद किसी सदस्य की मौत होने पर उसके पति/पत्नी 50% यानी 1,500 रुपए पेंशन पाने के हकदार होंगे।

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      प्रतीकात्मक तस्वीर।

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