लंदन. यूके के गृह मंत्री साजिद जाविद ने विजय माल्या के भारत प्रत्यर्पण की मंजूरी दे दी है। जाविद ने सोमवार को माल्या के प्रत्यर्पण आदेश पर औपचारिक दस्तखत कर दिए। लंदन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत ने 10 दिसंबर माल्या के प्रत्यर्पण की मंजूरी दे दी थी। अदालत ने मामला ब्रिटिश सरकार को भेज दिया था।
हालांकि, माल्या के पास 14 दिन में हाईकोर्ट में अपील का अधिकार होगा। माल्या ने अगर प्रत्यर्पण के फैसले के खिलाफ अपील नहीं की तो यूके की सरकार के आदेश जारी करने के 28 दिन में उसका प्रत्यर्पण किया जाएगा।
भारतीय बैंकों के 9 हजार करोड़ बकाया
माल्या पर भारतीयों बैंकों के 9,000 करोड़ रुपए बकाया हैं। वह मार्च 2016 में लंदन भाग गया था। भारत ने पिछले साल फरवरी में यूके से उसके प्रत्यर्पण की अपील की थी। भारत में फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर अप्रैल 2017 में स्कॉटलैंड यार्ड में माल्या की गिरफ्तारी हुई लेकिन वहजमानत पर छूट गया। उसके प्रत्यर्पण का मामला 4 दिसंबर 2017 से लंदन की अदालत में चल रहा था। इस पर 10 दिसंबर 2018 को फैसला आया था।
विशेष अदालत माल्या को भगोड़ा घोषित कर चुकी
माल्या को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) अदालत पिछले महीने भगोड़ा घोषित कर चुकी है। भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून-2018 के तहत माल्या पहला अपराधी है जिसे भगोड़ा घोषित किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इसकी अपील की थी। माल्या की संपत्तियां जब्त करने को लेकर 5 फरवरी को सुनवाई होगी।
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