न्यूज डेस्क। सुनहरी रेत पर बैठे लोग, पैरों से टकराती समंदर की लहरें और हाथों में छलकता जाम, गोवा में ऐसे नजारे दिखाई देना आम है। लेकिन अब ये नजारा बीता कल बनने वाला है। जी हां, गोवा सरकार ने अब खुले में शराब पीने और खाने पर बैन लगाने का फैसला किया है। पर्यटन मंत्री मनोहर अजगांवकर ने विधानसभा में ऐसा विधेयक पेश किया जिसमें खुले में शराब पीने वालों पर जुर्माना लगाने या सजा देने की बात कही है।
विधेयक की खास बातें
> खुले में शराब पीना या खाना खाने पर प्रतिबंध रहेगा। यानी सभी बीच और पब्लिक प्लेस इसमें शामिल रहेंगे।
> यदि कोई व्यक्ति खुले में शराब पीते या खाना खाते पकड़ाया गया तब 2 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
> यदि कोई ग्रुप इस कंडीशन में पाया जाता है तब उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
> जुर्माना नहीं देने की सूरत में 3 साल की सजा भी हो सकती है।
गोवा पर्यटक स्थल कानून, 2001 में संशोधन
गोवा सरकार ने 'गोवा पर्यटक स्थल (संरक्षण एवं देखभाल) कानून, 2001' में संशोधन किया है। लोग नए नियम का पालन करे इस जिम्मेदारी वाइन शॉप की भी होगी। विधेयक के मुताबिक शराब बेचने वाले सभी शॉपकीपर्स ग्राहकों को पर्यटक स्थलों पर बोतल ले जाने की इजाजत नहीं देंगे।
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