चार अवांछनीय तत्वों के खिलाफ गुण्डा एक्ट के तहत कार्यवाही कर 6 महीने के लिए किया गया जिला बदर

सोनभद्र(सीके मिश्रा)अपर जिला मजिस्ट्रेट उमाकान्त त्रिपाठी ने जिले के अमन व चैन कायम रखने के लिए जिले के चार अवांछनीय तत्वों के खिलाफ गुण्डा एक्ट के तहत कार्यवाही कर 6 महीने के लिए जिला बदर कर दिया है। अपर जिला मजिस्ट्रेट उमाकान्त त्रिपाठी ने बताया कि जिले के बभनी थाना क्षेत्र के ग्राम-बचरा गांव अमीर उल्ला पुत्र अलीशेख,जलुलशेख पुत्र जमालूशेख, थाना-बभनी क्षेत्र के दरनखाड़ निवासी सीताराम विश्वकर्मा पुत्र किश्मत विश्वकर्मा व थाना-कोतवाली राबर्ट्सगंज क्षेत्र के नई बस्ती निवासी इकबाल पुत्र मजहरूद्दीन सोनभद्र के विरूद्ध नोटिस निर्गत की गयी है, को गुण्डा एक्ट अधिनियम के तहत 6 महीने के लिए जिला बदर किया है। अपर जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि अवांछनीय कार्य करने और गुण्डा होने की जानकारी मिलने पर गुण्डा एक्ट की कार्यवाही जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि इस अवधि में अपने निवास स्थान की सूचना सम्बन्धित थानाध्यक्ष जहां निवास करेगा अपने से सम्बन्धित थानाध्यक्ष एवं सम्बन्धित न्यायालय को भी अवगत करायेगा।

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