सहकारिता विभाग के बकायेदारों पर कसेगा शिकंजा; कुर्की, नीलामी और गिरफ्तारी के निर्देश: DM
वसूली कार्य में लगे अधिकारियों की सुरक्षा के लिए पुलिस बल मुहैया कराने के निर्देश
मोहन गुप्ता
गुरमा-सोनभद्र । सहकारिता विभाग की वसूली की स्थिति पर असंतोष व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने बकाया वसूली के लिए साइटेशन, कुर्की, नीलामी, वारंट, गिरफ्तारी आदि की कार्रवाई विशेष प्राथमिकता के आधार पर कराने के निर्देश दिए। सहकारी वसूली में गति प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 95 (क) के सुसंगत प्रावधानों तथा धारा 92 (ख) के अंतर्गत कुर्की एवं नीलामी की कार्रवाई के बावजूद जनपद स्तर पर वसूली प्रगति लक्ष्यानुरूप न होने को जिलाधिकारी द्वारा गंभीरता से लिया गया। जिलाधिकारी ने बड़े बकायेदारों के विरुद्ध वसूली के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए वसूली में लगे शाखा प्रबंधकों और अधिकारियों को मांग के आधार पर पर्याप्त पुलिस बल मुहैया कराने के भी निर्देश दिए। सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक, सोनभद्र देवेंद्र कुमार सिंह ने सभी बी-पैक्स (B-PACS) सचिवों, शाखा प्रबंधकों, एडीओ (ADO) तथा एडीसीओ (ADCO) को वसूली में प्रतिदिन भ्रमण करके तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी
द्वारा समय-समय पर सहकारी देयों की वसूली और कार्रवाइयों की समीक्षा की जाएगी। सहायक आयुक्त ने कहा कि इस खरीफ अभियान में उर्वरक की कहीं कोई समस्या या शिकायत न हो, इसके लिए सभी बी-पैक्स सचिव ईमानदारी और पारदर्शिता का समुचित ध्यान देंगे। यदि कोई लापरवाही या अनियमितता संज्ञान में आती है, तो दोषी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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