बाल संरक्षण विभाग द्वारा रोकी गई नाबालिग की शादी

सर्वेश श्रीवास्तव/संजय सिंह

चुर्क-सोनभद्र। थाना राबर्टसगंज अन्तर्गत ग्राम परासी दुबे में एक 17 वर्ष नाबालिग बालिका की शादी की जा रही थी और आज मटमगरा का कार्यक्रम हो रहा था। सूचना के सम्बन्ध मे तत्काल संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी चन्द्र विजय सिंह व पुलिस अधीक्षक यशवीर सिंह के निर्देश पर जिला बाल संरक्षण अधिकारी राजेश कुमार खैरवार ने वन स्टाप सेन्टर केन्द्र प्रशासक राबर्टसगंज नोडल दीपिका सिंह, जिला बाल संरक्षण इकाई से ओ आर डब्ल्यू शेषमणि दुबे की संयुक्त टीम

गठित कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु आदेशित किया गया जिसके उपरान्त संयुक्त टीम द्वारा तत्काल सम्बन्धित थाना राबर्टसगंज से समन्वय स्थापित करते हुए उप निरीक्षक अफरोज आलम के साथ ग्राम परासी दुबे पहुंच कर नाबालिग बालिका के मटमगरा कार्यक्रम को रोकवाते हुए नाबालिग बालिका के माता-पिता से पूछ ताछ किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 2म्ई को अपनी पुत्री की शादी करने की तैयारी कर रहे हैं तभी टीम द्वारा बालिका के

माता, पिता से बालिका के उम्र के संबंध में साक्ष्य चाहा गया। बालिका के उम्र के संबंध उपलब्ध कराये गये साक्ष्य के आधार पर बालिका का उम्र लगभग 17 वर्ष पाया गया टीम द्वारा बालिका के माता-पिता, व अन्य उपस्थित लोगों को बाल विवाह एक कानूनन अपराध है, बाल विवाह से होने वाले हानियों के बारे में भी बताया गया। टीम द्वारा नाबालिग बालिका की विवाह न कर दिया जाये इस कारण से टीम बालिका को अपनी अभिरक्षा में लेते हुए बाल कल्याण समिति सोनभद्र के समझ प्रस्तुत करने हेतु ले जाया गया जिसके सम्बन्ध में ओ आर डब्ल्यू शेषमणि दुबे द्वारा आम जनमानस को आग्रह करते हुये कहा गया की बालिका की उम्र 18 वर्ष व बालक का उम्र 21वर्ष पूर्ण होने के उपरांत ही निकाह, विवाह कराये एवं दिपिका सिंह द्वारा बताया गया कि यदि बाल विवाह होने की सूचना प्राप्त होती है तो तत्काल सम्बंधित थाने, ब्लाक, वन स्टाप सेन्टर, जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति सोनभद्र टोल फ्री नम्बर 1098 या मोबाइल नम्बर 9506918569 व 8318953732 पर सूचित करें सूचना देने वाले ब्यक्ति का नाम गोपनीय रहेगा। बाल कल्याण समिति सोनभद्र के अध्यक्ष अखिल नारायण देव पाण्डेय के बताया की नाबालिग बालिकाओ की शादी के रोकथाम हेतु सतत् निगरानी की जा रही है।

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