- 50 हजार रुपये अर्थदंड, न देने पर दो वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी
- शबाना निशा हत्याकांड का मामला
सोनभद्र। डेढ़ वर्ष पूर्व हुई शबाना निशा हत्याकांड के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राहुल मिश्रा की अदालत ने बुधवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी मोहम्मद शाहबाज अंसारी को उम्रकैद व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अर्थदंड न देने पर दो वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक शक्तिनगर थाने में 2 मई 2021 को दी तहरीर में थाना क्षेत्र के चंदुआर गांव निवासी शब्बीर अली पुत्र नबीउल्ला ने अवगत कराया था कि उसकी बहन शबाना निशा 21 वर्ष थाना क्षेत्र के खड़िया निवासी मोहम्मद शाहबाज अंसारी पुत्र खालिक मोहम्मद 24 वर्ष के साथ डेढ़ वर्ष से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। 20 दिन पूर्व उसकी बहन को एक लड़की पैदा हुई थी। इसी बात से क्षुब्ध होकर शाहबाज अंसारी ने 2 मई 2021 को ढाई बजे दिन में अपने घर पर शबाना निशा को पेचिकस से गले, कनपटी में गोदकर हत्या कर दी। इस तहरीर पर शक्तिनगर पुलिस ने हत्या की एफआईआर दर्ज कर लिया और पुलिस विवेचना के दौरान पर्याप्त सबूत पाए जाने पर विवेचक ने न्यायालय में मोहम्मद शाहबाज अंसारी के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी मोहम्मद शाहबाज अंसारी को उम्रकैद व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अर्थदंड न देने पर दो वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी विजय प्रकाश यादव ने बहस की।