- 14 हजार रुपये अर्थदंड
-5 वर्ष पूर्व महेश के ऊपर जान मारने की नीयत से बंदूक से फायर करने का मामला - आर्म्स एक्ट में 3 वर्ष की कैद एवं 3 हजार रुपये अर्थदंड
सोनभद्र। 5 वर्ष पूर्व हुए हत्या के प्रयास मामले में वृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खलीकुज्ज्मा की अदालत ने दोषसिद्ध पाकर दोषी जीतन खरवार को 10 वर्ष की कैद एवं 14 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक मांची थाना क्षेत्र के पत्थर का कुंआ गांव निवासी रमेश खरवार पुत्र रामचेला ने मांची थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि वह अपने भाई महेश खरवार पुत्र रामचेला खरवार के साथ खेत मे में मेड़बंदी का कार्य 7 अगस्त 2017 को सुबह 9:5 बजे कर रहा था तभी गांव का जीतन खरवार पुत्र स्वर्गीय रामदुलारे खरवार हाथ में बंदूक लेकर आ गया और जान मारने की नियत से भाई महेश के ऊपर फायर कर दिया। जिससे गोली दाहिने हाथ व पीठ पर लगकर निकल गई। उधर जीतन जान मारने की धमकी एवं गाली देते हुए भाग गया। इस तहरीर पर जीतन खरवार के विरुद्ध हत्या का प्रयास समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने मामले की विवेचना किया और पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी जीतन खरवार को 10 वर्ष की कैद एवं 14 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं आर्म्स एक्ट के मामले में कोर्ट ने दोषी जीतन खरवार को 3 वर्ष की कैद एवं 3 हजार रुपये अर्थदंड की दर्ज सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता कुंवर वीर प्रताप सिंह ने की।