सोनभद्र।राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एन जी टी )ने लोढ़ी स्थित टोल प्लाज़ा पर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता द्वारा दायर याचिका पर अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, प्रधान मुख्य वन संरक्षक , उत्तर प्रदेश सरकार, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं जिलाधिकारी, सोनभद्र की एक संयुक्त कमेटी बनाकर स्थलीय निरीक्षण का निर्देश कर ,एक महीने के अंदर माँगी रिपोर्ट।
राबर्ट्सगंज लोढ़ी में स्थिति टोलप्लाज़ा पर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एवं याचिका कर्ता आशीष चौबे ने राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एन जी टी) में याचिका दाखिल करते हुए कहा कि टोल प्लाजा द्वारा कैमूर वन्य क्षेत्र व फारेस्ट लैण्ड पर अवैध तरीके से आवासीय भवन किया गया है जो मानक एवं नियम व शर्तों के विपरीत है। उक्त मामले को माननीय कोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए एक उच्च स्तरीय समिति बनाकर रिपोर्ट तलब किया है ।