सोनभद्र। जमीनी विवाद में हुए मारपीट के मामले में एस0सी0/एस0टी0 न्यायालय ने सात आरोपियों को किया बाइज्जत बरी। इस बात की जानकारी आरोपी के अधिवक्ता विकाश शाक्य ने दी।
अधिवक्ता श्री शाक्य ने बताया कि विंढमगंज थाना अंतर्गत धूमा गांव के लक्ष्मी भुइयां ने मेदनीखाड़ गांव के कमलेश्वर भगवत, रामवृक्ष ,बिहारी, सुरेश ,सुरेश्वर ,सरजू के ऊपर जमीनी विवाद में मारपीट करके हाथ तोड़ देने और जातिसूचक शब्दों से गाली गलौज करके अपमानित करने का आरोप लगाकर रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराया था ।पुलिस ने लक्ष्मी भुइँया के आरोप को जांच में सही मानकर अदालत में सातों आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र वर्ष 2003 में दाखिल कर दिया था जिसका परीक्षण विशेष न्यायाधीश एससी /एसटी न्यायालय में चल रहा था ।
उन्होंने बताया कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत गवाह प्रति परीक्षा/जिरह में घटना को साबित नहीं कर पाए और न्यायालय में अधिवक्ता ने साबित किया कि यह जमीन हड़पने की साजिश में झूठा मुकदमा प्रस्तुत किया गया है। अधिवक्ता विकाश शाक्य के तर्कों पर विशेष न्यायाधीश एससी/ एसटी ने सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया।
SNC Urjanchal News Hindi News & Information Portal