डीएम ने कहा 10 फरवरी से 7 मार्च तक साधारण निर्वाचन के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने पर रोक

सोनभद्र।
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी टी0के0 शिबु ने जानकारी देते हुए बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उपधारा (2) के उपबंधों के दृष्टिगत 10 फरवरी, 2022 गुरूवार को पूर्वान्ह 7.00 बजे और 07 मार्च, 2022 सोमवार को सायं 06.30 बजे तक के बीच की अवधि को ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है, जिसके दौरान उपर्युक्त साधारण निर्वाचन के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिन्ट या इलेक्ट्रानिक्स मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा। उन्होंने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (ख) के अधीन उपर्युक्त साधारण निर्वाचनों के संबद्ध मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रानिक्स मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या अन्य किसी मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध होगा।

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