समर जायसवाल-
👈मामला सूचना के अधिकार कानून 2005 का अनुपालन के संदर्भ में

दुद्धी जनपद सोनभद्र तहसीलदार/ जन सूचना अधिकारी दुद्धी सोनभद्र से वांछित सूचना शिकायतकर्ता श्री शिव शंकर प्रसाद एडवोकेट दुद्धी सोनभद्र द्वारा तहसील दिवस प्रकरण दिनांक 6 ,10,2020 को सोशल ऑडिट श्री रामलीला कमेटी का कराए जाने के संदर्भ में कई बिंदुओं पर वांछित सूचना श्रीमान तहसीलदार महोदय द्वारा चाही गई है और तहसीलदार /जन सूचना अधिकारी दुद्धी द्वारा पत्रांक संख्या 569 दिनांक 18:12 2020 द्वारा श्री रामलीला कमेटी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अधीन सूचना प्राप्त कराए जाने हेतु निर्देश किया गया है परंतु उक्त कानून का अनुपालन नहीं होने से सूचना के अधिकार कानून पर सवालिया निशान शिकायतकर्ता द्वारा खड़ा किया जा रहा। ज्ञात कराना है कि वित्तीय अनियमितता के संदर्भ में तहसील दिवस में भी इस आशय का शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया था जिसके निस्तारण क्रम में तत्कालीन नायब तहसीलदार सूर्य बली मौर्य के द्वारा सोशल ऑडिट किए जाने का निर्देश जारी किया गया है ।परंतु अभी तक ना ही वांछित सूचना प्रदान कराई गई और ना ही कोई सोशल ऑडिट किया गया। जिससे व्यथित शिकायतकर्ता ने राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश को भी जल्द शिकायत से अवगत कराने की बात कहीं गई है।
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